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गल्र्स हॉस्टल में छात्रा ने लगाई थी फांसी, 2 महीने बाद छात्रावास अधीक्षिका को मिली ये सजा

Girl student suicide case: प्रयास आवासीय विद्यालय के गल्र्स हॉस्टल (Girls hostel) में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा मामले में कलक्टर के प्रस्ताव पर मामले की जांच की गई, इसमें छात्रावास अधीक्षिका (Hostel Suprintendent) को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही करना पाया गया
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गल्र्स हॉस्टल में छात्रा ने लगाई थी फांसी, 2 महीने बाद छात्रावास अधीक्षिका को मिली ये सजा

गल्र्स हॉस्टल में छात्रा ने लगाई थी फांसी, 2 महीने बाद छात्रावास अधीक्षिका को मिली ये सजा

अंबिकापुर. प्रयास आवासीय विद्यालय के गल्र्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने 16 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits Suicide) कर ली थी। छात्रा जब शाम को होने वाली प्रार्थना में नहीं पहुंची तो अधीक्षिका ने छात्राओं को कमरे में देखने भेजा था। जब वे पहुंचीं तो छात्रा फांसी पर झूलती मिली। इस मामले में कलक्टर (Surguja Collector) के प्रस्ताव पर मामले की जांच की गई। इसमें छात्रावास अधीक्षिका (Hostel Suprintendent) को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही करना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कमिश्नर ने छात्रावास अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया है।


गौरतलब है कि प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर में छात्रावास अधीक्षिका जोसलिन मिल्डरेड तिर्की कार्यरत थीं। इस प्रयास आवासीय विद्यालय के कन्या छात्रावास में निवासरत छात्रा प्रतिभा रानी सिंह ने विगत 16 फरवरी 2022 को अज्ञात कारणों से दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

कलक्टर संजीव कुमार झा के प्रस्ताव पर आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय इकाई के उप संचालक डीपी नागेश द्वारा उक्त घटना के संबंध में जांच की गई थी। उन्होंने प्रकरण में संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन किया। जांच के दौरान तत्कालीन छात्रावास अधीक्षिका को कर्तव्य निर्वहन नहीं करना पाया गया।

सरगुजा संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि छात्रावास अधीक्षिका ने अपने दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन किया है। कन्या छात्रावास अधीक्षिका को दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

यह भी पढ़ें: 12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा से तनाव में थी छात्रा, घर से हॉस्टल पहुंचते ही कर ली आत्महत्या


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में किया गया अटैच
आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि (Suspension time) में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है।

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