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नवाज शरीफ को दूसरे भ्रष्टाचार मामले में भी मिली जमानत, खराब स्वास्थ्य के चलते अदालत ने दी मंजूरी

शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने मानवीय आधार का हवाला देते हुए जताई सहमति
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Nawaz Sharif

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित हाईकोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत दी है। अदालत ने उन्हें 29 अक्टूबर तक चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट ने सुनाया।'

खराब स्वास्थ के चलते चिकित्सा आधार पर जमानत

वहीं, इससे पहले शुक्रवार को चौधरी शुगर मिल्स मामले में भी अदालत ने नवाज को खराब स्वास्थ के चलते चिकित्सा आधार पर जमानत प्रदान की थी। यही नहीं, पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने मानवीय आधार का हवाला देते हुए इस्लामाबाद स्थित हाईकोर्ट को दी अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि उसे जमानत दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

शरीफ ने भरे 20 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो मुचलके

जानकारी के मुताबिक, अदालत ने 20 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो मुचलके के बाद नवाज को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के एक सूत्र ने डॉन न्यूज को बताया कि शरीफ का इलाज लाहौर स्थित सर्विस हॉस्पिटल में जारी रहेगा क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें कई और स्थानांतरित किया जाए। सूत्र ने आगे कहा, 'परिजन वहां हो रहे उनके इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं।'