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BH Series: अब ‘भारत सीरीज’ में होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन, जानिए इसके फायदे

भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क bharart Series किया शुरू, टैक्स की कीमतें भी की तय
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Dheeraj Sharma

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Aug 28, 2021

Govt introduces new registration bharat series for vehicles for seamless transfer across states

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में वाहनों के एक राज्य से दूसरे में ट्रांसफर कराने वाली परेशानी दूर करने और वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। भारत सरकार ( Govt Of India ) ने नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है।

भारत सीरीज ( bharat series ) के नाम से किए जाने वाले इस रजिस्ट्रेशन मार्क में वाहनों का ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों की भारत सीरीज या बीएच सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है।

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BH Series से होंगे ये फायदे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी इस नियम के तहत निजी वाहन चालकों को खासा फायदा है। खास तौर पर उन वाहन चालकों को जिन्हें नौकरी आदि के सिलसिले में लगातार एक राज्य से दूसरे ट्रांसफर लेना पड़ता है।

अब नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा। Bharat series के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड़ पर चला सकेंगे।

इनको होगा सीधा फायदा
- BH Series से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है।
- बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा
- ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे

इतना चुकाना होगा टैक्स
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ( MoRTH ) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जो भी व्यक्ति भारत सीरीज ( Bharat Series ) में अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दस लाख रुपए से कम के वाहन पर मोटर व्हीकल टैक्स 8 फीसदी देना होगा।

इसी तरह अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपए के बीच है तो BH series में रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर व्हीकल टैक्स 10 फीसदी देना होगा।

जबकि कार या वाहन की कीमत 20 लाख से अधिक है तो उस व्यक्ति को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में 12 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा।

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30 दिन में अन्य राज्य को देनी होगी जानकारी
BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क रखने वाले वाहन के मालिक को जब किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर के तहत जाना हो तो उसे 30 दिन के अंदर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रौनिक रूप से पहले रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अधिकारी को प्रारूप 33 में अपने नए निवास स्थान के बारे में जानकारी देनी होगी।

मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल या उसके मल्टीपल यानी 4, 6, 8 में लगाया जाएगा। 14 वर्ष के बाद हर वर्ष मोटल व्हीकल टैक्स चुकाना होगा।