
VIP Number Plate Online Apply 2025
VIP Number Plate Online Apply 2025: आज के समय में सिर्फ गाड़ी खरीदना काफी नहीं है लोग चाहते हैं कि उनकी कार या बाइक हर तरीके से खास हो। ऐसे में फैंसी या VIP नंबर प्लेट का क्रेज तेजी से बढ़ा है। 0001 हो या 0786 ऐसे नंबर न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचते हैं बल्कि गाड़ी को एक प्रीमियम लुक भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनी कार या बाइक के लिए फैंसी नंबर चाहते हैं तो RTO ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। VIP नंबर की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन है जहां आप आराम से अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपनी पसंद का नंबर बुक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं VIP नंबर की बुकिंग का पूरा प्रोसेस।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे देखें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद पब्लिक यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें।
रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें।
मेन्यू में जाकर 'User Other Services' पर क्लिक करें, फिर 'Search by Number' वाले विकल्प को चुनें।
अपनी पसंद का नंबर चुनें और E-Auction टैब पर क्लिक करें।
रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
अब फीस का भुगतान करें, रसीद जनरेट होगी और आप नीलामी में शामिल हो जाएंगे।
अगर आप ई-नीलामी में जीत जाते हैं तो नंबर आपके नाम पर अलॉट हो जाएगा।
VIP नंबर की नीलामी हर हफ्ते होती है। रविवार सुबह 9 बजे से लेकर मंगलवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस दौरान इच्छुक लोग अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी होती है और हर राज्य के RTO की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जाती है।
VIP नंबर की कीमत नंबर की खासियत और लोकप्रियता पर निर्भर करती है। सबसे महंगे सुपर एलीट नंबर जैसे 0001 की बेस प्राइस 5 लाख रुपये होती है। वहीं सिंगल डिजिट नंबर जैसे 0003, 0005 आदि के लिए कीमत 3 लाख रुपये से शुरू होती है। सेमी-फैंसी नंबरों की कीमत 1 लाख रुपये से शुरू होती है जबकि कुछ खास नंबर जैसे 0786 या 0099 के लिए कीमत 2 लाख रुपये के आसपास होती है। यह कीमत नीलामी के दौरान और बढ़ सकती है।
VIP नंबर का कोई कानूनी या तकनीकी फायदा नहीं होता यह पूरी तरह शौक और दिखावे से जुड़ा होता है। इसे आप नई गाड़ी खरीदते समय सीधे भी ले सकते हैं या बाद में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। RTO की प्रक्रिया के तहत पुराने वाहन से नंबर हटाकर नई गाड़ी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए राज्य के अनुसार शुल्क तय किया जाता है।
जब तक आपकी गाड़ी वैध है तब तक VIP नंबर भी आपके नाम पर रहता है। जैसे दिल्ली-NCR में पेट्रोल गाड़ी 15 साल और डीजल गाड़ी 10 साल तक चल सकती है। इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म करना पड़ता है या किसी और राज्य में ट्रांसफर करना होता है। अगर आप VIP नंबर बचाना चाहते हैं तो उसे नई गाड़ी में ट्रांसफर कराना जरूरी होता है।
Published on:
10 May 2025 12:37 pm
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