
बरेली। लॉक डाउन 4 में अब हेयर कटिंग सैलून भी खोलने की इजाजत जिला प्रशासन ने दी है। सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को सैलून खोले जा सकेंगे। सैलून संचालकों को अपने ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नम्बर भी नोट करना होगा। इसके साथ ही सैलून संचालक को मास्क और ग्लब्स पहन कर काम करना होगा साथ ही दुकान पर सामाजिक दूरी का भी पालन कराना अनिवार्य होगा। हॉट स्पॉट और कंटेन्मेंट जोन में सैलून खोलने की इजाजत नहीं होगी।
मिली इजाजत
लॉक डाउन 4 में जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी और दुकान खोलने का रोस्टर जारी कर दिया था लेकिन सैलून खोलने की इजाजत नहीं मिली थी। सैलून संचालक अपनी दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे। अब डीएम नीतीश कुमार ने सैलून खोलने की भी इजाजत शर्तों के साथ दे दी है। सैलून सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को खोले जाएंगे।
ये शर्त करनी होगी पूरी
सैलून संचालक को आने वाले ग्राहक का पूरा ब्यौरा रखना होगा
सैलून को सेनेटाइज करवाना होगा
मास्क और ग्लब्स पहन कर काम करना होगा
सामाजिक दूरी का दुकान पर पालन करवाना होगा
हॉट स्पॉट और कंटेन्मेंट जोन में सैलून खोलने की इजाजत नहीं होगी
Published on:
28 May 2020 11:59 am
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