बिना बिल नहीं ले जाएं कीमती धातु
उन्होंने बताया कि बिना बिल के किसी भी प्रकार की कीमती धातु, रत्न, आभूषण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री का परिवहन नहीं करें। साथ ही ऐसी किसी भी अवैध वस्तु यथा अवैध शराब, अफीम, चरस, गांजा, हथियार का न तो उपयोग करें , न ही परिवहन करें। अवैध वस्तु पाए जाने पर जब्ती के साथ-साथ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है।