आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस, वाट्सअप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, क्योंकि नागरिकों के सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता एवं अशान्ति को कम करना आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकरों के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक हैं। लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों से विधानसभा चुनाव 2023 के समस्त अभ्यर्थियों को अवगत करवाने के साथ दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।