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”राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपादित करवाने में भागीदार बनें”

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बाड़मेर. राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपादित करवाने में भागीदार बनें।

प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की नियमानुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलक्ट्रेट कांफ्रे स हाल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही।

सभी राजनीतिक दल करें आचार संहिता की पालना
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा। न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। दलों को चुनाव प्रचार में लगे वाहनों की अनुमति संबंधित आरओ से लेनी होगी।

प्रिटिंग प्रेस : विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की ओर से मुद्रित कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा उसकी तादाद का विवरण मुद्रित किया जाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।

कर्मचारी-अधिकारी : विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली, सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान, गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा।

शस्त्र जमा करवाएं : नकाते ने एक आदेश जारी कर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित, निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकों तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम आदि पर लागू नहीं होगा।

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
बाड़मेर . विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। बाड़मेर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का प्रभारी वरिष्ठ सहायक जसपालसिंह को बनाया गया है। इसके दूरभाष 02982-220009 हैं, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाओं, शिकायतों को पंजिका में इन्द्राज करने एवं रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रतिदिन प्रात: 10 बजे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हंै।

जनता दल यूनाईटेड की कार्यकारिणी का विस्तार
बाड़मेर . जनता दल यूनाईटेड की बैठक जिलाध्यक्ष सादुल कुमावत की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण व शराब बंदी के मुद्दे पर जदयू अपने उम्मीदवार उतारेगी।

यूथ जिलाध्यक्ष राणसिंह व बबलू सिंह राजपुरोहित, जिला महासचिव हीरालाल मालू ने भी विचार रखे। कुमावत ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष पद पर माधो सिंह जालीपा, मदन सिंह कोटड़ा सहसचिव दाउलाल बाड़मेर, सचिव किशन रामावत बाड़मेर, कोषाध्यक्ष मुकेश सोनी को मनोनीत किया।

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