
Kripal Jaghina Murder Case: बहुचर्चित कृपाल जघीना हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी विश्वेंद्र सिंह व हरपाल सिंह को राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को जमानत मंजूर की है। इसको लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच करीब 45 मिनट तक बहस हुई। बाद में न्यायाधीश प्रवीण भटनागर की बेंच ने दोनों आरोपियों की जमानत का निर्णय दिया।अधिवक्ता विवेक हथैनी ने बताया कि कृपाल जघीना हत्याकांड में विश्वेंद्र सिंह को 11 सितंबर 2022 व हरपाल सिंह को सात सितंबर 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट में आरोपी हरपाल पर आरोप था कि वह हत्याकांड में शामिल गाड़ी को अपने भाई विजयपाल को देकर आया था। इसको लेकर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की। अंत में निर्णय दोनों के पक्ष में हुआ और दोनों की जमानत मंजूर की गई है।
यह था मामला
चार सितंबर 2022 को भाजपा नेता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कृपाल सिंह जघीना की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जमीन विवाद की बात सामने आई थी। गैंग के मुखिया कुलदीप सिंह जघीना ने अपने साथियों के साथ मिलकर कृपाल सिंह की हत्या कर दी थी। कृपाल सिंह को तीन गोलियां लगी थीं। मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जघीना समेत उसके चार अन्य साथियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 12 जुलाई 2023 को कृपाल सिंह जघीना की हत्या का बदला लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में कुलदीप जघीना की हत्या कर दी गई थी।
Updated on:
21 Dec 2023 12:01 pm
Published on:
21 Dec 2023 12:01 pm
