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राजस्थान में इन प्लॉट मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, भूखण्ड होंगे निरस्त; कलक्टर ने दिए निर्देश

राजस्थान में खाली प्लॉट मालिकों के खिलाफ धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर ने निर्देश जारी कर दिए है।

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भरतपुर जिला कलक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई। इसमें शहर में आवासीय क्षेत्रों में खाली भूखण्डों में जलभराव के कारण मच्छर पनपने से मलेरिया व डेंगू की आशंका को देखते हुए संबंधित भूखण्ड स्वामी को धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर भूखण्ड निरस्ति की कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

कलक्टर ने कहा कि शहर में जलभराव क्षेत्रों से पानी निकासी के लिए नगर निगम, नगर विकास न्यास सार्वजनिक स्थानों से अतिरिक्त संसाधन लगाकर शीघ्रता से कार्य करने करें। उन्होंने राजकीय कार्यालयों में संबंधित विभागों को पानी निकासी के साथ खरपतवार हटवाने के भी निर्देश दिए, ताकि मच्छर लार्वा को पनपने से रोका जा सके।

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उन्होंने जिलेभर में एंटीलार्वा गतिविधियों के लिए नगर निगम, नगर विकास न्यास, सबंधित निकाय, कृषि विभाग को संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर जलभराव क्षेत्रों में सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी मौसमीजनित बीमारियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाकर बचाव के बारे में आमजन को जागरूक भी करें। जिला कलक्टर ने शहर में आवंटित स्थान पर ही सरस बूथ स्थापित करने, सभी विद्युत ट्रांसफार्मरों की देखरेख कर खरपतवार हटवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से लोहागढ़ किला, गंगा मंदिर एवं झील का बाड़ा के विकास के लिए डीपीआर बनवाने, यूजियम की लाइटिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवग्रह कुण्डा, सुजानगंगा सहित ऐतिहासिक जलस्त्रोतों में फाउंटेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने देवस्थान विभाग को गंगा मंदिर में आवंटित दुकानों से नियमित किराया नहीं देने वालों का आवंटन निरस्त कर मंदिरों के आसपास अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए।

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