
करोड़ों की ठगी करने वाले यश ग्रुप के खिलाफ महिला निवेशक का बयान दर्ज
दुर्ग. निवेशकों को ज्यादा रकम देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले बहुचर्चित यश ग्रुप की सुनवाई में महिला निवेशक का बयान दर्ज किया गया। कोहका निवासी सावित्री देशमुख (39) ने आज न्यायालय में बयान दर्ज कराई। न्यायालय को बताया कि उसने पेंशन स्क ीम के तहत 12.50 लाख रुपए जमा की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई तिथी 22 नवंबर निर्धारित की है।
यश ग्रुप ने जमा राशि को अलग ग्रुप में डालने दबाव बनाया
बता दें कि सावित्री देशमुख 10 वां निवेशक के रुप में न्यायालय पहुंची थी। न्यायालय में लगभग दो घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि वह पेंशन स्कीम के तहत राशि जमा की थी। यश ग्रुप उसे हर माह ब्याज के रुप राशि भुगतान करता था। बीच में यश ग्रुप ने जमा राशि को अलग गु्रप में डालने दबाव बनाया। मना करने पर कंपनी ने परिपक्वता अवधि के पहले भुगतान करने वाउचर दिया था। इसके बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
कवर राम देवांगन रहे अनुपस्थित
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज दो गवाहों का बयान दर्ज करने समंस जारी किया था। सावित्री ही न्यायालय तक पहुंची। एक गवाह न्यायालय नहीं पहुंचा। न्यायालय ने गवाह को अगली सुनवाई में उपस्थिति के लिए समंस जारी किया है।
यह है मामला
यश ग्रुप के डॉयरेक्टर के खिलाफ सुपेला पुलिस ने एफआईआर किया है। केस डायरी के मुताबिक यश गु्रप ने जिले के २६९५ निवेशकों से लगभग २७ करोड़ निवेश कराया है। यश ग्रुप के खिलाफ पड़ोसी राज्य की पुलिस भी एफआईआर की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यश गु्रप में १० हजार लोगों ने १०२ करोड़ रुपए का निवेश कराकर कंपनी बंद कर दिया।
Updated on:
17 Oct 2018 09:20 pm
Published on:
17 Oct 2018 09:20 pm
