'राजस्थान पत्रिका' में खबर छपने के बाद जागे प्रशासन ने नायब तहसीलदार शैतान सिंह यादव ने मंगलवार को सुभाष नगर थाने में परिवार के मुखिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।