स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा के आदेशानुसार संस्थान से राशि की वसूली निदेशालय स्तर से ऑनलाइन जनरेट बकाया बिल या जिला कलक्टर की ओर से पीडीआर एक्ट के तहत की जाएगी। रसोई में अनियमितता मिलने पर संस्था का अनुबन्ध भी तुरन्त निरस्त कर दिया है। नई संस्था का चयन 15 दिन में किया जाएगा। तब तक रसोई का संचालन नगरपालिका गुलाबपुरा करेगी। आदेश के अनुसार, संस्थान को अग्रिम दिए 50 हजार अब तक किए व्यय में समायोजन कर शेष राशि वसूली जाएगी।