
MP बोर्ड का आदेश : 9वीं से 12वीं कक्षा तक 21 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल, पर माननी होंगी ये शर्तें
भोपाल/ मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि, छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है। यानी आदेश स्वच्छिक है। छात्रों का दिल चाहे तो वो स्कूल जाएं और अगर न चाहें तो, इस बार अटेंडेंस के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। बाकी क्लासेस और स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। पहले की तरह उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
स्कूलों में किये जा सकेंगे डाउट क्लियर
ऑनलाइन क्लासेज के दौरान आने वाली समस्या सवालों के कनफ्यूजन को दूर करने के लिए 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल ही खोले जा रहे हैं। स्कूलों में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आ रही समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। यानी जिन बच्चों को सब्जेक्ट को लेकर किसी तरह का डाउट है वो शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं। हालांकि, माता-पिता को स्वयं अपने बच्चों को स्कूल आने की अनुमति देनी होगी।
कोविड के नियमों का करना होगा पालन
शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से ही खोलने की छूट दी जा रही है। लेकिन इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए कोविड 19 की एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग की ओर से इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
गाइडलाइन की मुख्य बातेंं
-कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों और शिक्षकों, कर्मचारियों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी।
ऑनलाइन क्लासेस
नया शिक्षा सत्र कोरोना काल में ही शुरू हुआ और तभी से अप्रैल महीने से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब पांच महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं लेकिन वो भी आंशिक रूप से और तमाम पाबंदियों के साथ। बाकी, क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बाकी क्लासेस और स्कूल 30 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश हैं।
Updated on:
12 Sept 2020 02:55 pm
Published on:
12 Sept 2020 02:48 pm
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