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अब चलती ट्रेन में कर सकेंगे FIR, GRP थाने पहुंचने की जरूरत नहीं, जानिए कैसे

अब यात्री किसी असमान्य घटा की E-FIR तत्काल रेल यात्रा के दौरान ही कर सकता है। इसके लिए अब उन्हें पहले की तरह अपनी ट्रेनें छोड़कर GRP थाने आने की जरूरत नहीं होगी।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 1 Jan 2022, 9:06 PM IST

News

अब चलती ट्रेन में कर सकेंगे FIR, GRP थाने पहुंचने की जरूरत नहीं, जानिए कैसे

भोपाल. मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए सरकार ने राहतभरी घोषणा की है। जारी घोषणा के तहत अब यात्री किसी असमान्य घटा की E-FIR तत्काल रेल यात्रा के दौरान ही कर सकता है। इसके लिए अब उन्हें पहले की तरह अपनी ट्रेनें छोड़कर GRP थाने आने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि, शासकीय रेल पुलिस GRP का 155वां स्थापना दिवस पहली बार भोपाल में मनाया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश में आने वाली भोपाल, जबलपुर, इंदौर रेल इकाईयों की अलग-अलग वेबसाइट लॉन्च की गईं हैं। इस दौरान इस सुविधा के संबंध में भी जानकारी दी गई।

इन तीनों वेबसाइट में चलती ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए E-FIR का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन की मदद से अब यात्री अपने सफर के दौरान ही किसी भी अपराधिक घटना के संबंध में आसानी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इस ऑप्शन में घटना से जुड़ी तमाम जानकारी अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक ई-एफआईआर जनरेट हो जाएगी। रेल यात्री grpbhopal.mppolice.gov.in, grpjabalpur.mppolice.gov.in, grpindore.mppolice.gov.in पर E-FIR कर सकता है। इसके साथ ही अन्य मदद भी यहां से प्राप्त की जा सकती है।

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जीआरपी हेल्पलाइन एप करेगा आपकी मदद

वेबसाइट के अलावा रेल यात्रियों को grpmphelp एप भी जारी किया गया है, जो यात्रा के दौरान हर यात्री की मदद के लिए तत्पर रहेगा। इस एप पर भी यात्रियों को SOS बटन का ऑप्शन है। इस पर तत्काल मदद मिलेगी। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही, इस एप में महिला सुरक्षा के साथ मदद और समस्या के समाधान के भी तमाम ऑप्शन दिए गए हैं।

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1 से 7 जनवरी तक चलेगा रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह

भोपाल जीआरपी एसपी हितेष चौधरी के अनुसार, QRT भी चलती ट्रेन में यात्रियों को एफआईआर उपलब्ध करा रही है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर रेल इकाईयों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है।

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