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11 साल से 343 मिलावटखोरों ने जमा नहीं किया जुर्माना, ब्याज लगाकर 1 करोड़ 77 लाख की वसूली, लाइसेंस होंगे निलंबित

- पहली बार ऐसी कार्रवाई, 47 बड़े बकायादारों से तहसीलदार करेंगे वसूली, एडीएम हरेंद्र नारायण की कोर्ट ने जारी किए ब्याज सहित जुर्माने
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11 साल से 343 मिलावटखोरों ने जमा नहीं किया जुर्माना, ब्याज लगाकर 1 करोड़ 77 लाख की वसूली, लाइसेंस होंगे निलंबित

11 साल से 343 मिलावटखोरों ने जमा नहीं किया जुर्माना, ब्याज लगाकर 1 करोड़ 77 लाख की वसूली, लाइसेंस होंगे निलंबित

भोपाल. 11 साल में 343 मिलावटखोरों पर किए गए जुर्माने जमा न करने वाले व्यापारियों पर जिला प्रशासन ने ब्याज सहित जुर्माने की कार्रवाई की है। एडीएम हरेंद्र नारायण की कोर्ट ने ब्याज लगाकर करीब 1 करोड़ 77 लाख की वसूली निकाली है। इसमें से 47 बड़े व्यापारियों से तहसीलदार वसूली करेंगे। जो इस जुर्माने को जमा नहीं करेगा उनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। ये जुर्माने अवमानक मावा, सोयाबीन तेल, आटा, बर्फ, सॉस, विनेगर, पनीर, दूध, गुटखा व अन्य खाद्य सामग्री पर किए गए हैं।

एडीएम हरेंद्र नारायण की तरफ से जारी निर्देश में बताया गया है कि बकायादारों को राशि जमा करने एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। इसके बाद तहसीलदार के यहां आरआरसी के तहत केस दर्ज कर वसूली की जाएगी। वर्षों से लंबित इन जुर्मानों की लिस्ट एडीएम ने निकलवाकर जिला अभिहित अधिकारी डीके वर्मा को सौंपी है। बकाया जमा न करने वालों के लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
- पहली बार की गई ऐसी सख्ती
मिलावटखाेरों पर शिकंजा कसने के लिए पहली बार ऐसी सख्ती जिला प्रशासन ने की है। स्टेट लैब से रिपाेर्ट प्राप्त् होने के बाद केस एडीएम कोर्ट में जाता है। एडीएम की तरफ से सुनवाई के बाद जुर्माने किए जाते हैं। कई बार लोग अन्य कोर्ट में अपील में चले जाते हैं। ऐसे मामलों को छोड़कर बाकी जिन लोगों ने जुर्माने जमा नहीं किए थे। उन पर ब्याज सहित ये कार्रवाई की गई है।

- 47 कारोबारियों की लिस्ट जारी
- नवीन जैन पानी की टंकी इतवारा पर 6 लाख 21 हजार 170 रुपए । मावा अवमानक पर जुर्माना।

- रंजीत सिंह, गोविंदपुरा इंडस्ट्री, 5 लाख 54 हजार 616 रुपए। बर्फ पर जुर्माना लगाया है।
- संतोष आहूजा, 10 नंबर मार्केट 3 लाख 52 हजार 468 रुपए। काजू पर जुर्माना किया गया।

- मनीष कुमार जैन, गोविंदपुरा इंडस्ट्री, 3 लाख 52 हजार 468 रुपए। गुरु पान मसाला मिथ्याछाप।
- भरत अग्रवाल, भानपुर भोपाल, 3 लाख 36 हजार रुपए। रजनीगंधा पान मसाला।

ये और व्यापारी हैं:

निर्मल राय, रतन आसवानी, दीपक दुनानी, मनोज बांगड़, रवि पाल, शंकर बलवानी, प्रेमप्रकाश मेहता, अरविंद दांगी, शंकरलाल दरियानी, अमित राज लखेरा, अमर लाल, विशाल मनवानी, हीरानंद आहूजा, संजय मालवीय, मेसर्स आरएसके एंड संस बेरछा मावा भंडार, निशांत शर्मा, कैलाशचंद्र लोधी, नितिन मेंदीरत्ता, संजय तनवानी, सुनील बक्षी, धर्मेंद्र मेवाड़ा, मोहनकुमार मनवानी, मो. रूम्मान अजीज, लोकेश कावड़कर, अनिल कुमार कुकरेजा, दिलीप कुकरेजा, अक्षत जैन, अविनाश बत्रा, प्रकाश बघेल, विशाल सिंह, देवेश्वर वर्मा, सुजान सिंह, दीपक दुनानी, नरेंद्र दुनानी, उज्जवल, दीपेश यादव शामिल हैं।
वर्जन
वर्ष 2012 से जिन लोगों ने मिलावट के जुर्माने जमा नहीं किए थे, उन पर ब्याज सहित जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जमा न करने वालों के लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे।

हरेंद्र नारायण, एडीएम