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E-PASS: दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए ई पास की सुविधा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सरकार ने जारी किया ई-पास के लिए पोर्टल, दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने साधन से पहुंच सकते हैं मध्यप्रदेश...।
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भोपाल

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Manish Gite

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Updated: 26 Apr 2020, 5:09 PM IST

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Applying for a Curfew/Movement/Emergency Pass during lockdown 2

भोपाल। कोरोना महामारी के चलते देशभर में लॉकडाउन ( lockdown 2 ) में फंसे लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। अब वे ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यह लोग अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में या प्रदेश के बाहर अपने घर में आने को तैयार हैं, उन्हें आने-जाने के लिए ई-पास मिल जाएगा। इसे सिर्फ मोबाइल में ही दिखाकर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल की लिंक ( Curfew EPass Apply Process ) भी जारी की है, जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं।

Applying for a Curfew/Movement/Emergency Pass

यह है ई-पास का आवेदन करने का तरीका

मध्यप्रदेश के स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह पत्र जारी किया है।

इस पत्र में कहा है कि वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए हैं और अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन
https://mapit.gov.in/covid-19/ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रुके लोग अपने संसाधन से यदि प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा वे जिस जिले में वापर आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी की ओर से ई-पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी।







तीन जिलों में नहीं मिलेगी अनुमति
हालांकि यह दोनों ही सुविधाएं मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल व उज्जैन जिले में नहीं दी जा सकेगी। यहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत ही अनुमतियां जारी की जाएगी। इसके अलावा इन तीन जिलों के अलावा जहां, कंटेनमेंट क्षेत्र है, उसमें भी जाने-आने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा और आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। उन्हें 14 दिन तक होम क्वारेनटाइन भी रका जाएगा।

यह है सरकार की गाइडलाइन
मध्य प्रदेश, गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रं No.81/2020/सी 2 के अनुसार लॉकडाउन पास हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है -


खाद्यान्‍न उपार्जन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओ हेतु [Food Essential Services/Activities (2a)] : ऐसे नागरिक /संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्‍न उपार्जन एवं उसकी अनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्य में अवागमन करने हेतु ।


अत्यावश्यक सेवाओ से सम्बंधित सामग्री के डोर टू डोर वितरण हेतु [Essential Services for Door to Door Distribution(2b)]: ऐसे व्यक्ति /संस्थाएँ/कंपनीज, जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक से अधिक जिलों में नागरिको के लिए अत्यावश्यक सेवाओ से सम्बंधित सामग्री/सामग्रियों के डोर-टू-डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत हों ।


परिवहनकर्ताओ हेतु [Transporter (2c)] : ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में समग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करना हो ।
व्यक्तिगत आपातिक कार्य [Personal Emergency (2d)] - यदि नागरिक को व्यक्तिगत आपातिक कार्य से आवागमन करना हो
पास जारी करने की प्रक्रिया -


यदि आवेदक द्वारा इंदौर , भोपाल एवं उज्जैन जिले से या इन जिलो के लिए " Personal Emergency -Death" या "Personal Emergency-Other" उद्देश्‍य से आवेदन किया जा रहा है तो सर्वप्रथम उस आवेदन को सम्बंधित जिला अधिकारी द्वारा राज्य स्त्तरीय अधिकारी को "अनुशंसित" किया जायेगा । राज्य स्‍तर से अनुमोदन प्राप्‍त होने के पश्चात् जिला अधिकारी पास की हस्‍ताक्षरित प्रति अपलोड कर सकेंगे । उक्‍त तीन जिलों से सम्बंधित अन्‍य श्रेणी के आवेदन का निराकरण संबंधित जिले के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा।


अन्‍य जिलों के लिए सभी श्रेणियों के आवेदन पर संबंधित जिले स्‍तर के अधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा ।
अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आने हेतु किये गए आवेदन की अनुमति गंतव्य जिले के जिला स्तर अधिकारी द्वारा दी जाएगी । परंतु प्राप्‍त आवेदन यदि "Personal Emergency - Death" या "Personal Emergency-Other" उद्देश्‍य के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिले हेतु है तो आवेदन का निराकरण बिंदु क्रं 1 पर दिये गये निर्देश अनुसार किया जाएगा ।
इंदौर, भोपाल, उज्जैन के लिए वर्तमान स्थिति में "Migrant/ प्रवासी" श्रेणी के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।

ई-पास के लिए यहां करें आवेदन