
अवैध प्लाटिंग पर बिलासपुर निगम का बड़ा एक्शन (File Photo - Patrika )
CG News: बिलासपुर नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए शहर के सात प्रमुख क्षेत्रों की 142 ज़मीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर उप पंजीयक कार्यालय को पत्र भेजकर इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।
यह कार्रवाई राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मोपका, खमतराई, चांटीडीह, लिंगियाडीह, बिजौर, मंगला और तिफरा क्षेत्रों में बिना ले-आउट प्लान व व्यपवर्तन के जमीन को टुकड़ों में बांटकर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। नगर निगम के अनुसार इन क्षेत्रों में भू-स्वामियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है, बल्कि भवन नक्शा स्वीकृत करने में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। निगम ने उप पंजीयक को भेजे पत्र में सभी 142 भूखंडों के मालिकों के नाम, खसरा नंबर सहित अन्य आवश्यक विवरण संलग्न किए हैं।
उप पंजीयक कार्यालय को निगम में जो सूची भेजी है, उसके अनुसार मंगला क्षेत्र की 39, मोपका की 33, तिफरा की 10, खमतराई की 40, बिजौर की 10, चांटीडीह की 6 और लिंगियाडीह की 4 जमीनें शामिल हैं। निगम द्वारा इससे पहले भी अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर सड़क, बाउंड्रीवॉल और अन्य निर्माण तोड़े जा चुके हैं। अब रजिस्ट्री पर रोक लगने से अवैध प्लाटिंग पर एक और बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है।
निगम ने अवैध प्लाटिंग करने वाले मोपका क्षेत्र के दो और घुरू क्षेत्र के एक भू-स्वामी को नोटिस जारी किया है। घुरू में रामनाथ मिश्रा व उत्तम कुमार मिश्रा द्वारा खसरा नंबर 126/1, रकबा 0.2167 हेक्टेयर (0.535 एकड़) भूमि पर बिना स्वीकृति अवैध प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भूखंडों में विक्रय किया गया है और वर्तमान में भी किया जा रहा है। इसी तरह मोपका में शुभम ताम्रकार द्वारा खसरा नंबर 568/2 व 568/3, और अन्नू मसीह द्वारा खसरा नंबर 992/28 व 992/29 पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इन तीनों भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा में जवाब नहीं देने पर निगम द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
04 Jun 2025 04:57 pm
Published on:
04 Jun 2025 04:57 pm
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