
जिला न्यायालय से जारी हुआ जेल वारंट
बुरहानपुर. अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉटधारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 5 कॉलोनाइजरों को गणपति थाना पुलिस ने खंडवा जेल भेज दिया। आरोपियों की पूर्व में जिला एवं जबलपुर हाइकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी। मंगलवार को पुलिस ने न्यायाधीश शीतल बघेल की कोर्ट में आरोपियों के साथ चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद सभी का जेल वारंट जारी कर दिया गया।
थाना प्रभारी सुरेश महाले ने बताया कि मामला 2024 का है। तहसीलदार की तरफ से शिकायती आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युसूफ पिता मोहमद बक्ष, मोहमद इरफान पिता मोहमद इकबाल, अब्दुल रउफ पिता मिया साहब, मोहमद जकी पिता अशरफ आशमी और सलीम पिता सज्जू खान के खिलाफ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस जांच के बाद प्रकरण में धारा 420, 34 आइपीसी बढ़ाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के साथ जिला न्यायालय में चालान पेश किया जहां से सभी आरोपियों का जेल वारंट जारी होने के खंडवा जेल भेज दिया गया है।
एमागिर्द पंचायत के आजाद नगर में इरशाद नगर नाम से अवैध कॉलोनी काटी गई थी। कॉलोनाइजरों द्वारा छोटे-छोटे भूखंड में सुविधाएं देने का वादा कर प्लाट विक्रय कर दिए गए। बिजली, पानी, सडक़ सहित अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर लंबे समय से प्लाटधारक जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहे थे। जून 2024 में तत्कालीन एसडीएम पल्लवी पुराणिक, तहसीलदार रामलाल पगारे ने कॉलोनी का निरीक्षण कर कॉलोनाइजरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। आरोपियों में पूर्व पार्षद सलीम खान भी शामिल है।
तप्लॉटधारकों से धोखाधड़ी करने वाले पूर्व पार्षद सहित 5 कॉलोनाइजरों को जेलअग्रिम जमानत हुई थी खारिज लोक अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने धारा 420,34 आइपीसी की धाराएं लगाई थी। अभियुक्त की तरफ से पहले न्यायालय में अग्रिम जमानत लगाई गई थी जो खारिज होने के बाद जबलपुर हाइकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। पुलिस ने मंगलवार को प्रकरण में चालान के साथ आरोपियों को भी पेश किया। जहां से सभी का जेल वारंट बनाया गया है।
Updated on:
30 Jul 2025, 12:42 PM IST
Published on:
30 Jul 2025, 12:42 PM IST
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