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SIR में कटे मतदताओं के नाम वापस जुड़ेंगे, 22 दिन में 8003 फार्म जमा

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू किया गया है। एक जनवरी 2027 की तिथि के आधार पर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदान का अधिकार देने के साथ एसआईआर के दौरान छूट गए या जिन मतदाताओं के नाम कट गए है उन्हे भी दोबारा से मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।
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बुरहानपुर

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Amir Uddin

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Updated: 23 Oct 2026, 8:24 PM IST

Burhanpur SIR

Burhanpur SIR

58 हजार नाम कटे थे, जिसमें 7663 अब्सेंट,15828 शिफ्टेड

विशेष शिविर में आए थे 6288 फार्म, 3135 नए मतदाता

Burhanpur SIR. . चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू किया गया है। एक जनवरी 2027 की तिथि के आधार पर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदान का अधिकार देने के साथ एसआईआर के दौरान छूट गए या जिन मतदाताओं के नाम कट गए है उन्हे भी दोबारा से मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिलेभर में 5 लाख 63 हजार 582 मतदाता दर्ज है।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुरहानपुरऔर नेपानगर विधानसभा में एसएसआर की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी। 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩा और नए मतदाताओं को मतदान का अधिकार देना है।

22 दिन में 8003 फार्म हुए जमा

29 सितंबर से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत 20 अक्टूबर तक जिलेभर में 8003 फार्म जमा हुए है।नए मतदाताओं के नाम जोडऩे के लिए बीएलओ घर,घर जाकर दस्तक दे रही है। बुरहानपुर विधानसभा में 3055 और नेपानगर विधानसभा में 4948 फार्म आए है। नए मतदाताओं के साथ छूट गए पुराने मतदाताओं की संख्या भी शामिल है। एक जनवरी 2026 से एक जनवरी 2027 तक 18 साल की उम्र पूरी होने पर अभी से ही फार्म जमा कर रहे है।

विशेष शिविर में आए थे 6288 फार्म

7 से 9 अक्टूबर तक जिलेभर के सभी मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा विशेष शिविर लगाकर फार्म जमा किए गए थे।जिसमें 6288 फार्म आए है।नए मतदाता 2875 और भावी मतदाता 278 थे। जबकि एसआईआर में नाम कटने पर 2516 औरअन्य 619 फार्म भी बीएलओ के पास जमा हुए है।फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल किया जा रहा है। आयोग द्वारा घोषणा पत्र और माता,पिता का 2003 का रिकॉर्ड मैपिंग अनिवार्य खत्म कर दिया गया। जिससे मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।