30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आज और कल काम नहीं करेगी इनकम टैक्स वेबसाइट, अभी निपटा लें अपने सभी काम

इनकम टैक्स की वेबसाइट आज रात 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी। बताया गया कि वेबसाइट पर मेंटीनेंस एक्टिविटी चल रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

•

image

Nitin Singh

•

Updated: 23 Oct 2021, 4:28 PM IST

income tax website will not work today and tomorrow, about 12 hour

income tax website will not work today and tomorrow, about 12 hour

नई दिल्ली। अगर आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर कुछ काम है और किसी वजह से आप उसे आज रात के लिए या फिर कल के लिए टालने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट आज यानी 23 अक्टूबर और रविवार 24 अक्टूबर को कुछ समय के लिए बंद रहेगी। बताया गया कि मेंटीनेंस एक्टिविटी के चलते वेबसाइट 23 अक्टूबर यानि आज रात 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी। इसके चलते यूजर्स इस वेबसाइट पर कोई काम नहीं कर सकेंगे।

12 घंटे बंद रहेगी वेबसाइट
बता दें कि आयकर विभाग की वेबसाइट खोलने पर एक नोटिस लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पहले से ही तय मेंटीनेंस एक्टीविटी के चलते वेबसाइट शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी। ऐसे में यूजर्स से अनुरोध है कि अपने सभी जरूरी काम पहले ही निपटा लें। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को सरकार ने इसी साल 7 जून को लॉन्च किया था। वहीं वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं।

वेबसाइट पर लोगों को हो रही दिकक्तों को देखते हुए इसे बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस को समन जारी किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने सफाई देते हुए इन समस्याओं को जल्द दूर करने का दावा भी किया था। बता दें कि इस पोर्टल को इन्फोसिस ने ही 4241 करोड़ रुपए में बनाया है।

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से गिर गया है मोबाइल ? ऐसे मिलेगा वापस

आयकर विभाग की मानें तो अब तक इस नई वेबसाइट के जरिए 2 करोड़ के ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 36 लाख से ज्यादा करदाताओं को रिफंड जारी किया जा चुका है। बता दें कि पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 सितंबर तारीख थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लोगों को 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।