30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

RBI ने बैंकों के लिए जारी किए निर्देश, 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक की CCTV फुटेज रखें सुरक्षित

आरबीआई ने एक बयान में कहा, 'अगले आदेश तक सभी बैंकों से 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच के सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखने को कहा गया है।'
less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

•

image

Abhishek Pareek

•

Dec 13, 2016

rbi

rbi

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को बैंकों से कहा कि वे अपनी शाखाओं और करेंसी चेस्ट के 8 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच के सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखें, ताकि किसी गैरकानूनी गतिविधि का पता लगाया जा सके।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, 'अगले आदेश तक सभी बैंकों से 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच के सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखने को कहा गया है।' इसमें कहा गया है, 'यह नए नोटों के अवैध संचय से संबंधित मामलों से निपटने में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समन्वित और प्रभावी कार्रवाई की सुविधा के लिए आवश्यक है।'

शीर्ष बैंक ने नोटबंदी से पहले 27 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों से बैंकिंग हॉल-एरिया और काउंटरों को सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाने को कहा था।

हम आपको बता दें कि सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बैंकों में जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर घोषित की है।