
कार और टू व्हीलर में 13 अक्टूबर से पहले लगवाएं ये खास नंबर प्लेट, नहीं तो होंगे जुर्माना और जेल
सभी वाहनों पर एक नंबर प्लेट होती है, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से ही किसी भी कार की पहचान होती है, ये पता चलता है कि इस कार का मालिक कौन है उसका पता क्या है। यानी कि एक कार की पहचान का पूरा ब्यौरा उस नंबर पर दिया गया होता है। आज हम आपको वाहन के नंबर प्लेट से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी दे रहे हैं। जिन लोगों को पास कार होगी तो उन्हें पता होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की कार चलाएंगे चालान कट सकता है और कार जब्त भी हो सकती है। जी हां अब इसी नंबर प्लेट में सरकार ने बदलाव किए हैं और उन्हें सभी नागरिकों को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
किसी वाहन में उसकी नंबर प्लेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अब सभी वाहनों में 13 अक्टूबर तक हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट्स लगाना जरूरी है। अगर अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ-साथ चालक को जेल भी हो सकती है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को बदलने का कार्य 2 अक्टूबर, 2018 से शुरू होगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगले महीने से उन गाड़ियों को पकड़ने पर विचार कर रही है जिनमें नए नंबर प्लेट्स नहीं लगी होंगी। वैसे जिन लोगों ने नई कार खरीदी है, उन्हें इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए वाहनों में रेग्युलेशन लाइसेंस प्लेट्स प्री-फिटेड आती हैं।
जल्द से जल्द आप आरटीओ के 13 स्पेशल सेंटर्स से नंबर प्लेट्स को फिट करवा सकते हैं। पेमेंट और एप्लीकेशन के लिए 2 अक्टूबर से ऑनलाइन लिंक लाइव हो जाएगा। ग्राहक लिंक में रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करा कर पैसे दे सकते हैं। इसके बाद नंबर प्लेट फिट कराने के लिए दिन और समय मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, दुपहिया और चार पहियों वाली गाड़ियों को मिलाकर लगभग 40 लाख कारों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं लगी हैं। दुपहिया के लिए प्लेट्स की कीमत 67 रुपये होगी और चार पहियो वाले वाहनों के लिए 213 रुपये देने होंगे।
Published on:
15 Sept 2018 03:46 pm
बड़ी खबरें
View Allकार
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
