उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भी बाबा साहब की जन्म स्थली मध्यप्रदेश के मउ,मुंबई के आवास और लंदन में पढाई के दौरान रहे आवास समेत चार स्थानों पर संग्रहालय और अन्य रूप में बाबा साहब के स्मारक बनवाए है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचार गंभीर रूप में सामने आने पर एससीएसटी एक्ट बनाया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत सरकार को मिले विशेष कानून के तहत बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर आदेश दिया कि जांच के आधार पर अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है। इस आदेश में सरकार का कोई दोष नहीं था। यह न्यायालय का आदेश था। इस आदेश को बेअसर करने के लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया। लोकसभा में सोमवार को और मंगलवार को राज्यसभा में पारित होकर पुराना कानून बहाल हो जाएगा।