4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीच सडक़ पर पुलिस बताकर महिला को रोका, फिर कर गए अपराध, पढ़ें पूरी खबर

सैर के लिए शुक्ला ग्राउंड गई महिला से कलेक्ट्रेट रोड पर सोमवार सुबह पुलिस बताकर दो बदमाशों ने सुरक्षा के नाम पर जेवर उतरवा लिए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

छिंदवाड़ा

•

image

Ashish Kumar Mishra

•

Updated: 24 Apr 2018, 11:53 AM IST

patrika news

दिनदहाड़े बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग कर फैलाई दहशत


छिंदवाड़ा. सैर के लिए शुक्ला ग्राउंड गई महिला से कलेक्ट्रेट रोड पर सोमवार सुबह पुलिस बताकर दो बदमाशों ने सुरक्षा के नाम पर जेवर उतरवा लिए। जब तक महिला कुछ समझ पाती बदमाश जेवर लेकर फरार हो गए। पीडि़त महिला ने कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी माहोरे कलेक्ट्रेट रोड केयर पैथॉलाजी के सामने गुलाबरा की रहने वाली है। सोमवार सुबह रोजाना की तरह वह शुक्ला ग्राउंड सैर के लिए गई थी। लौटते हुए करीब आठ बजे कलेक्ट्रेट रोड पर डॉ. सुशील राठी क्लिनिक के सामने जैसे ही महिला पहुंची उन्हें दो व्यक्ति मिले। उसमें से एक ने महिला से कहा कि हम पुलिस हैं। यहां सुबह घटना हो गई है, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, आप अपने जेवर उतारकर पल्लू में बांध लें। महिला ने अपने सोने के दो कंगन, चेन और हार उतारकर दे दिए। इसे दोनों बदमाशों ने एक कागज में रखकर अपने पास रख लिया। महिला ने जब ऐतराज जताया तो उन्होंने जेब से एक कागज की पुडिय़ा निकालकर दे दी। महिला ने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें नकली जेवर थे। जब तक महिला कुछ समझ पाती बदमाश फरार हो चुके थे। महिला ने दोनों अज्ञात व्यक्तियों पर षडय़ंत्र पूर्वक धोखा देकर पुलिस वाला बनकर ठगी करने की शिकायत कोतवाली पुलिस से की है। महिला ने जेवर के दाम लगभग 90 हजार रुपए बताए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिकारी की जमानत खारिज
छिंदवाड़ा .जंगली सूकर का शिकार करने व मांस खाने के मामले में प्रथम श्रेणी चौरई न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट युगल रघुवंशी ने आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर दी है। आरोपी भूरासिंग पिता सरदारसिंग चोरिया निवासी चांदढाना वन परिक्षेत्र चांद पर जंगली का शिकार करने व मांस खाने के मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी द्वारा पेश जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल वारंट बना कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण मर्सकोले ने आरोपी के द्वारा पेश जमानत आवेदन का गम्भीर विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन अनुसार 22 अप्रैल 2018 को 100 डायल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चांद थाना में जंगली का शिकार किया गया है एवं उसके मांस को खाया और बेचा जा रहा है। सूचना पाकर 100 डायल, वनरक्षक, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भूरासिंग एक गंज में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ कुछ पका हुआ मांस खा रहा था। मौके पर ही आरोपी को भूरासिंग को मांस खाते हुए पकड़ा गया।