
शंभूपुरा थाना क्षेत्र के ओरड़ी गांव में करीब दो वर्ष पूर्व किसान की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौडग़ढ़ क्रमांक-1 गोविन्द अग्रवाल ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व साढ़े पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक प्रेमलाल मूंदड़ा ने बताया कि प्रार्थी ओरड़ी निवासी गोविन्द पुत्र केशुलाल गुर्जर ने जिला चिकित्सालय में 28 नवम्बर 2014 को सुबह लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि प्रार्थी के पिता केशुलाल पुत्र भूरालाल गुर्जर घर से मुख्य मार्ग की ओर जा रहे थे। मार्ग में अभियुक्त छगनलाल पुत्र मोतीलाल गुर्जर के घर के बाहर पहुंचे। यहां पहले से घात लगा कर बैठे छगनलाल, उसकी पत्नी बुलाबाई व उसकी पुत्री ने केशुलाल की पत्थर पटक कर हत्या कर दी।
इस पर शंभूपुरा थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रकरण दर्ज कर छगनलाल व इसकी पत्नी के विरुद्ध चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने छगनलाल गुर्जर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह व 44 दस्तावेज पेश किए गए।
Published on:
12 Sept 2016 07:54 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
