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निर्भया केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग का दावा करने वाले दोषी पवन की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन गुप्ता के वकील पर 25 हजार जुर्माना लगाया याचिका पर 24 जनवरी को होनी थी सुनवाई
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निर्भया केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग का दावा करने वाले दोषी पवन की याचिका खारिज की

निर्भया केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग का दावा करने वाले दोषी पवन की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी पवन कुमार की नाबालिग होने वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दोषी पवन के वकील के पेश नहीं होने जुर्माना लगाया है । न्यायाधीश सुरेश कैत ने दोषी के वकील एपी सिंह पर कोर्ट में नहीं आने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया।

दोषी के वकील पर 25 हजार रुपए का जुर्माना

हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन निर्भया के माता-पिता की आपत्ति के बाद कोर्ट 19 दिसंबर को ही याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि दलीलों में विचार करने लायक कुछ भी नहीं है।

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गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 की रात दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) से 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। पीड़िता को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर रेफर किया गया। लेकिन इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई गई है। ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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