
Dausa News: दौसा/बांदीकुई। अब कृषि उपज मण्डी यार्ड के बाहर क्षेत्र में कृषि जिंसों का कारोबार करने पर मण्डी शुल्क वसूला जाएगा। कृषि विपणन विभाग ने इस संबंध में राजस्थान की सभी कृषि उपज मण्डियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे मण्डियों की राजस्व आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार करीब चार वर्ष पहले सरकार की ओर से तीन कृषि कानूनों के चलते मण्डी टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत मण्डी के बाहर उपज की खरीद फरोत पर टैक्स नहीं वसूला जा सकता था। इससे मण्डी के बाहर भी व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा था।
अब फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। इससे कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कृषि जिंस के व्यापार पर निर्धारित मण्डी शुल्क वसूला जाएगा। तय शुल्क नहीं भरने पर मंडी प्रशासन की ओर से पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी। इस संबंध में कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय बांदीकुई की ओर से संबंधित उप मण्डी यार्ड, व्यापार संघ अध्यक्ष को अवगत कराया गया है।
गुड़, चीनी, फल एवं सब्जियों पर किसी भी प्रकार का मण्डी शुल्क नहीं है, लेकिन फल, सब्जियों के व्यापार पर एक प्रतिशत एवं गुड़, चीनी के व्यापार पर 0. 50 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क देय है। इसके अलावा कृषि जिसों के व्यापार पर भी कृषक कल्याण शुल्क है।
मण्डियों के बाहर कृषि जिसों के व्यापार पर शुल्क के आदेश जारी हो गए हैं। इससे मण्डियों के राजस्व आय में बढ़ोतरी होगी।
-मनीष मिश्रा, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई
Published on:
22 Sept 2024 02:45 pm
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