
अंकिता। फाइल फोटो- पत्रिका
नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिल पाई है। अदालत ने बुधवार को तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अंकिता हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनवाई की।
आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे निर्दोष हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। तथ्य और साक्ष्य उनके खिलाफ हैं। व्हाट्सएप संदेश और कॉल डिटेल अभियोजन पक्ष की ओर से सत्यापित नहीं की गई हैं। बुधवार को भी इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ की ओर से खंडपीठ के समक्ष तीनों आरोपियों के बचाव में लंबी दलीलें और तर्क पेश किए गए। सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से आरोपियों की ओर से रखे गए तर्कों का जोरदार ढंग से विरोध किया गया। अंत में खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। कई दिन बाद 24 सितम्बर को उसका शव ऋषिकेश के चीला बैराज से बरामद हुआ था। हत्या का आरोप वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगाया गया था। अंत में कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने पिछले साल 30 मई को तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पूर्व भाजपा नेता के पुत्र और ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट के स्वामी पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(ए) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। अभी अपील पर सुनवाई लंबित है।
Updated on:
19 Aug 2026 03:10 pm
Published on:
19 Aug 2026 03:04 pm
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