
खाताधारकों को मिलेगी राहत, अब बैंकों में जमा नहीं करना पड़ेगा आधार कार्ड
धमतरी. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बैंकोंं में खाता खुलवाने और अपग्रेडेशन कराने के लिए अब उपभोक्ताओं को आधार कार्ड जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले के बाद धमतरी जिले के करीब 15 हजार बैंक उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है।
केन्द्र शासन ने नोटबंदी के बाद से बैंकोंं में खाता खुलवाने, खाता अपग्रेडेशन कराने समेत अन्य कार्यों के लिए आधार कार्ड और पेन कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। इसके बिना खाता ब्लाक होने का खतरा बना रहता था। मजबूरी मेंं उपभोक्ता आधार कार्ड जमा कराते थे। जब खाता के वेरीफिकेशन के लिए उपभोक्ताओं का थंब इंप्रेशन लिया जाता था, तो कई उपभोक्ताओं का वेरीफिकेशन ही नहीं हो पाता था। ऐसे में उन्हें नया खाता खुलवाने समेत लेन-देन करने भारी परेशानी होती थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंक खाता खोलने समेत मोबाइल सिम लेने या ऑनलाइन खरीददारी करने, स्कूल नामांकन के लिए, बच्चों के लिए लाभ योजनाओं में और सीबीएसई, यूजीसी व नीट की परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड को जरूरी मानने से इंकार कर दिया है। ऐसे मेंं अब आधार कार्ड के बिना भी लोगों को किसी भी काम के लिए बैंक या दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।
एक जानकारी के अनुसार जिले मेंं विभिन्न बैंकोंं के ९३ शाखाएं संचालित हो रही है, जहां ९ लाख से ज्यादा खाताधारी है। इनमें से करीब १५ हजार लोगोंं ने बैंक खाते में आधार लिंक नहीं कराया था, जिसके चलते उनका खाता ब्लाक कर दिया गया था, या तो खाता ही बंद कर दिया गया। कई उपभोक्ता तो ऐसे हैं, जिनका अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बन पाया है।
उपभोक्ता उमेन्द्र कुमार नेताम (नगरी), लखनलाल चंद्रवंशी ने बताया कि उनका आधार कार्ड तो बना है, लेकिन थंब इंप्रेशन सही नहीं बताता। यही कारण है कि विगत कई महीने से उनका खाता ब्लाक हो गया था। शासन के निर्देश के बाद वे स्टेट बैंक मेंं जानकारी लेने आए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।
लीड बैंक अधिकारी, अमित रंजन ने बताया शासन के निर्देश के अनुसार बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन किया जाएगा। बहरहाल अभी शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
Published on:
29 Sept 2018 09:09 am
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