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बैंक में 2 हजार के 10 नोट ही एक बार में होंगे एक्सचेंज, आधार कार्ड लाना जरूरी, जानिए और क्या है नियम

Dhamtari news: बैंकाें में 2 हजार की करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जिले के सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर लिया है। सूत्रों की मानें तो एक व्यक्ति सिर्फ दो हजार के 10 नोट याने की 20 हजार रूपए तक एक्सचेंज करवा सकता है।
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बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी

बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी

Chhattisgarh news: जिले में विभिन्न बैंकों के 99 बैंक शाखाएं संचालित हो रही है। इन बैंकों में करीब 10 लाख से अधिक खाताधारक है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों आरबीइआई ने 2 हजार रूपए की करेंसी को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए लोगों को 2 हजार की करेंसी को एक्सचेंज कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

आरबीआई की ओर से आदेश जारी होते ही प्रत्येक बैंक के हेड ऑफिस से बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ऐसा व्यक्ति, जिसका (Note Exchange) संबंधित बैंक में खाता नहीं है, उन्हें करेंसी एक्सचेंज करानेे पर अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की छायाप्रति भी जमा कराना होगा। एक्सचेंज के दौरान प्रत्येक नोटों की बारिकी से मशीन से जांच की जाएगी।

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नकली नोट का चलन बाजार में

एक बैंक अधिकारी की मानें तो आरबीआई की ओर से बाजार में 371 करोड़ का 2 हजार की करेंसी चलन में है, लेकिन बाजार से यह करेंसी गायब हो (Note Exchange Rules)गया है। बैंक के पास 2 हजार की करेंसी है और न ही बाजार में यह देखने को मिलता है। सूत्रों की मानें तो 2 हजार की करेंसी की जगह नकली नोट का चलन भी बाजार में चल पड़ा था। ऐसे में आरबीआई के निर्देश पर अब 2 हजार की करेंसी को चलन से बाहर करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है।

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बताया गया है कि धमतरी जिले के बैंकाें में 23 मई से करेंसी एक्सचेंज किया जा सकता है। खाताधारकों को 2 हजार की करेंसी एक्सचेंज कराने पर (Dhamtari Note Exchange) तय सीमा तक की करेंसी पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद बैंक शुल्क वसूल सकता है।

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