
सर्व आदिवासी समाज ने की कार्रवाई की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: 16 जून को लीलर रेत खदान में हुए चाकूबाजी की घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज में आक्रोश है। गुरूवार को सर्व आदिवसी समाज छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ एसटीएससी एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
जिलाध्यक्ष जीवराखन मरई, माधवसिंह ध्रुव, जयपाल सिंह ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि ललित ध्रुव पिता चेतन ध्रुव ग्राम जंवरगांव का निवासी है। 16 जून को लीलर रेत खदान में प्रशासन द्वारा जब्त किए गए चैन माउंटेन मशीन को प्रशासन के निर्देश पर धमतरी मुख्यालय लाने के लिए वाहन चला रहा था। इसमें रेत खदान के विवेकानंद कालोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन धमतरी निवासी अंकुर अग्रवाल, ओमप्रकाश ग्वालानी उर्फ बिट्टू सहित अन्य लोगों ने ललित ध्रुव को जाति सूचक गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
उन्हाेंने बताया कि अंकुर अग्रवाल पूर्व से ही ललित ध्रुव को जानता था इसलिए आरोपियों के खिलाफ एसटीएससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने तथा आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। उचित कार्रवाई नहीं होने पर समाज द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
लीलर रेत भंडारण में चाकूबाजी को लेकर ५ लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें ओमप्रकाश उर्फ बिट्टू ग्वालानी, कुलदीप पटवा सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंकुर अग्रवाल को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। थाने से आरोपी के फरार होने के मामले में एसआई को निलंबित किया गया है। जिम्मेदार टीआई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सूत्रों ने बताया कि फरार आरोपी को बचाने के लिए कथित सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी जुटे हुए हैं। वहीं रेत कारोबारी की दबंगई को लेकर अन्य रेत माफिया भी फरार आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग दबी जुबान से कर रहे हैं।
धमतरी में हुई चाकूबाजी घटना के बाद से प्रदेश में अवैध उत्खनन की आग भड़क गई है। भंडारण के आड़ में अभी भी रेत उत्खनन की सूचना मिल रही है। इधर जिला प्रशासन के निर्देश पर २ रेत भंडारण की अनुमति को निरस्त किया गया है। भरारी गांव में लगभग आधे एकड़ रकबे में रेत भंडारण के लिए वरूण कुमार साहू द्वारा ली गई अनुमति को निरस्त किया गया है। स्वीकृत भंडारण क्षमता 6 हजार घनमीटर थी। निरीक्षण में अधिक मात्रा में अवैध रेत पाए जाने पर अनुमति को निरस्त किया गया।
खनिज नियमों के उल्लंघन के लिए 3.86 लाख रूपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। दोनर गांव के लिए शैलेन्द्र कुमार नागवंशी को 2023 में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी। भंडारण क्षमता 6 हजार घनमीटर थी। निरीक्षण में रेत भंडारण अधिक पाया गया। उल्लंघन पर 50 हजार की प्रतिभूति राशि को जब्त किया है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि राजस्व अमले को रेत खनन क्षेत्रों में सतत निगरानी करने कहा है।
Updated on:
20 Jun 2025 10:51 am
Published on:
20 Jun 2025 10:51 am
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