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आचार संहिता का उल्लंघन, सरकारी संपत्ति पर लगाए पार्टियों ने झंडे, FIR दर्ज

आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक ही दिन पांच मामले दर्ज किया है।

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दुर्ग

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Dakshi Sahu

Nov 13, 2018

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आचार संहिता का उल्लंघन, सरकारी संपत्ति पर लगाए पार्टियों ने झंडे, एफआइआर दर्ज

दुर्ग. आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक ही दिन पांच मामले दर्ज किया है। चुनाव आयोग से हुई शिकायत के बाद पुलिस ने दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस व एक क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के खिलाफ छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा के तहत ३ के तहत एफआइआर दर्ज किया गया है।

सामग्री को जब्त किया
आयोग को शिकायत के बाद आचार संहिता का पालन करने बनाई उडऩदस्ता टीम ने जांच की। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उडऩदस्ता प्रभारियों ने प्रतिवेदन तैयार कर प्रकरण पुलिस को सौपा। इसके बाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर सरकारी भवनों और बिजली के खंभों में लगे प्रचार सामाग्री को जब्त किया।

एफआईआई दर्ज किया
पुलिस प्रकरणों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम-1985 के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर, वैशाली नगर एवं अहिवारा अंतर्गत 1-१ और भिलाई नगर कोतवाली अंतर्गत 3 एफआइआर दर्ज किया गया है।

कोलाहल अधिनियम के तहत 6 प्रकरण दर्ज
प्रकरण-१- डिपरा पारा में सड़क किनारे पेड़ पर भाजपा का झंडा लगाया गया था। नगर निगम के शिव शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने इसे जब्त कर एफआइआर दर्ज किया है।
प्रकरण-२- डिपारा पारा में ही बिजली पोल पर भाजपा का प्रचार सामग्री लगाया गया था। दो बार निकालने के बाद फिर लगाया गया। निगम के शिव शर्मा की ही शिकायत पर जब्त कर मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण-३ - तकिया पारा क्षेत्र स्थित मस्जिद के आहते पर जोगी कांग्रेस का झंडा लगाया गया था। बिजली के पोल पर झंडे लगाए थे। लगे झंडे भी जब्त किाए। निगम के राधेश्याम साहू की शिकायत पर पुलिस दो प्रकरण दर्ज कर प्रचार सामग्री जब्त किया।
प्रकरण ४ - हरनाबांधा क्षेत्र स्थित सरकारी भवनों की दीवार पर कांग्रेस का प्रचार लेखन किया गया था। पुलिस ने घटना स्थल का फोटोग्राफ्स कराने के बाद प्रचार लेखन मिटाया।

आरोपी की जगह लिखा अज्ञात पुलिस बोली
सोमवार को दर्ज किए गए अपराध में स्पष्ट उल्लेख है कि किस राजनीतिक दल ने नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन आरोपी का उल्लेख किसी भी एफआइआर में नहीं है। आरोपी के स्थान पर अज्ञात दर्शाया गया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सरकारी संपत्ति में प्रचार सामाग्री लगाने वालों के खिलाफ की जाएगी। इसकी जांच की जां रही है।

संपत्ति विरूपण के तहत अब तक दर्ज अपराध
विधानसभा क्षेत्र
दुर्ग शहर में 11
भिलाई नगर 03
वैशाली नगर 01
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
दुर्ग शहर 02
भिलाई नगर 01