
समय पर मकान हैंडओवर नहीं करना भारी पड़ गया, फोरम ने बिल्डर कुशवाहा पर लगाया 21 लाख हर्जाना
दुर्ग. अनुबंध के अनुसार तय तिथि पर मकान हैंडओवर नहीं वाले लैण्डमार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी ठहराया है। फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने दो अलग अलग प्रकरणों पर फैसला सुनाते कुल 21 लाख 39 हजार 500 हर्जाना लगाया है। राशि जमा करने एक माह की मोहलत दी गई है।
विवेकानंद नगर निवासी निखिल वरेटवार और कसारीडी निवासी जय वर्मा
फोरम ने विवेकानंद नगर दुर्ग निवासी निखिल कुमार वरेटवार को 4 लाख 35 हजार 500 रुपए दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इनमें मकान किराया, मानसिक कष्ट और वाद व्यय की राशि शामिल है। इसी तरह कसारीडी निवासी जय वर्मा को 17 लाख 4 हजार देने के निर्देश दिए हैं। इनमें मकान किराया, मानसिक कष्ट और वाद व्यय की राशि शामिल है।
लिखित तर्क को सत्यापित नहीं करने पर फोरम ने निरस्त कर दिया
दोनों ही प्रकरण में बिल्डर सुभाष कुशवाहा के लगातार सुनवाई में अनुपस्थित और लिखित तर्क को सत्यापित नहीं करने पर फोरम ने तर्क को निरस्त कर दिया। जबकि अनावेदक ने तर्क को शामिल करने फोरम से अनुरोध किया था।
Published on:
04 Sept 2018 09:15 pm
बड़ी खबरें
View Allदुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
