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सनी देओल की Surya पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने PIL खारिज कर मेकर्स को दी बड़ी राहत

Sunny Deol Upcoming Film: सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की रिलीज रोकने की मांग वाली PIL पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। जानें पूरा मामला।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

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Updated: 4 Nov 2026, 1:47 PM IST

Surya Ant Se Aarambh Tak

डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा दिखाने पर विवादों में आई 'सूर्या' (सोर्स: x-@Bollyflixlhny/@lawmic_in)

Surya Movie Controversy: अभिनेता सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' रिलीज से पहले कानूनी विवाद में घिर गई थी। फिल्म के ट्रेलर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा दिखाए जाने पर इसकी रिलीज रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। बता दें, कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इससे फिल्म की थिएटर्स में रिलीज पर रोक लगाने की मांग को झटका लगा है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि उसे इस मामले में कोई आदेश जारी करने का आधार नहीं मिला। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पास जाने की छूट दी है।

ट्रेलर में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा दिखाने पर जताई गई आपत्ति

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा दिखाई गई है। उनका कहना था कि डॉक्टरों की सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है।

वकील ने ये भी कहा कि देश में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे समय में फिल्म के ट्रेलर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा दिखाना चिंता का विषय है। हालांकि, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत CBFC के सामने रखने का ऑप्शन दिया।