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VIDEO : पुलिस के गले की फांस बनीं बाबा के आश्रम से पकड़ी गईं 28 लड़कियां, कहा- मर जाऊंगी लेकिन…

बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से छापेमारी में पकड़ी गईं 28 लड़कियां अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं।
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फर्रुखाबाद

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Hariom Dwivedi

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Updated: 24 Dec 2017, 1:54 PM IST

farrukhabad

फर्रुखाबाद. बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से छापेमारी में पकड़ी गईं 28 लड़कियां अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। कम्पिल आश्रम से पकड़ी गई लड़कियों को लेकर पुलिस जैसे ही उनका मेडिकल चेकअप कराने लोहिया अस्पताल पहुंची, महिलाओं के हंगामा करते हुए नया बखेड़ा खड़ा दिया। महिलाओं का कहना था कि मर जाएंगे, लेकिन मेडिकल नहीं करायेंगे। हम सब बालिग हैं। संवासनियों ने हंगामे के चलते पुलिस बैकफुट पर आ गई और उन्हें बिना मेडिकल कराये ही वापस भेज दिया।

थानाध्यक्ष ललित कुमार पीएसी की बस से लगभग 28 संवासनियों को लोहिया अस्पताल लेकर पंहुचे। जहां पहले से ही सीओ सिटी शरद चन्द्र शर्मा, शहर कोतवाल संजीब राठौर मौजूद थे। उनके बाद पीएसी के बस से संवासनियों को लेकर लोहिया अस्पताल की महिला ओपीडी पंहुचे। अस्पताल आते ही संवासनियों भड़क गयीं। उन्होंने बस में ही मेडिकल न कराने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी उन्हें समझाने गये तो वह उनसे भी भिड़ गयीं। संवासनियों ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। गला फंसता देख पुलिस बैक फुट पर आ गयी। पुलिस ने संवासनियों का मेडिकल कराये बिना ही उन्हें वापस कर दिया।

सीओ का बयान
सीओ सीटी शरद चन्द्र शर्मा ने बताया कि महिलाओं के विरोध को देखते हुये उन्हें वापस किया गया है। ऊच्चाधिकरियों से वार्ता चल रही है। उनके निर्देश पर पुलिस अग्रिम निर्णय लेगी।

रेप समेत गंभीर धाराओं में बाबा पर दर्ज हैं मुकदमे
बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र सोहनलाल निवासी कम्पिल के खिलाफ बलात्कार से लेकर अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा संख्या 44/98 जिसमें धाराएं 39/40/44/96 अधिनियम व 379 में ओएन राय जेई ने दर्ज कराया था। दूसरा मामला मुकदमा संख्या 46/98 जिसमे धाराएं 147/149/186/189/353/224/225 है उसको कम्पिल थानाध्यक्ष विजय सिंह ने दर्ज कराया था। तीसरा मामला मुकदमा संख्या 47/98 जिसमें धारा 376/120बी/109/114 दर्ज है। इसे तारा देवी मथुरा द्वारा दर्ज कराया गया था। चौथा मामला 48/98 है जिसमें धारा 376/508/120बी जया भारद्वाज दिल्ली द्वारा दर्ज कराया गया था। पांचवा मामला मुकदमा संख्या 58/98जिसमें धारा 376/506/120बी/109/114 को मीना कुमारी अहमदाबाद ने दर्ज कराया था।
छठा मामला मुकदमा संख्या 68/98 धारा 376/342/109/114 में रेणुका निवासी हरियाणा ने दर्ज कराया था। सातवां मामला मुकदमा संख्या 248/98 धारा 347/363/366 नारायण शाह निवासी कर्नाटक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।आज की तारीख में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ थाना कम्पिल और कोतवाली फर्रुखाबाद में युवतियों को बंधक बनाकर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के दो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

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