दरअसल फसल बरबाद होने के बावजूद किसान इस स्कीम की शर्तों के बारे में नहीं जानते और यहीं पर गलती हो जाने की वजह से पात्रता होने का बावजूद उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता है ।
समय पर जानकारी देना है ज़रूरी- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को फसल को नुकसान की खबर 72 घंटों के अंदर मिलनी जरूरी होती है। ऐसा न करने की सूरत में पीड़ित किसान को बीमा कंपनी से क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल को अगर बेमौसम बारिश या ओले गिरने से नुकसान पहुंचता है तो भी इसकी सूचना 3 दिनों के अंदर देनी होती है नहीं तो आप इंश्योरेंस क्लेम के हकदार नहीं मानें जाएंगे।
कैसे करें अप्लाई- पीएम फसल बीमा योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक जाकर भी अपना फार्म भर सकते हैं।
जरूरी कागजात- क्लेम हासिल करने के लिए आपको अपना फोटोग्राफ, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड ( PAN Card ), ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving licence ), वोटर आईडी कार्ड ( voter id card ), आधार कार्ड या पासपोर्ट इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा।