
umar qaid
फिरोजाबाद। फिरोजाबाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात आलोक द्विवेदी ने कांग्रेस नेता हर्ष कुमार तिवारी हत्याकाण्ड के आरोपी चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी को आजीवन कारावास एवं एक लाख 15 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
ये था मामला
थाना उत्तर शिवनगर जलेसर रोड निवासी कांग्रेस नेता हर्ष कुमार तिवारी की 26 अगस्त 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके पुत्र वादी प्रशान्त तिवारी थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 26 अगस्त की शाम करीब छह बजे वह अपनी ट्रांसपोर्ट पर बैठे थे। उसी समय मोहल्ले के ही मुकेश गुप्ता पुत्र चन्द्रपाल उर्फ चन्द्र प्रकाश गुप्ता, ऋषि गुप्ता पुत्र रामजीलाल गुप्ता तथा जलेसर रोड निवासी चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी पुत्र मानसिंह सैनी तथा हनुमानगढ निवासी देशदीपक यादव पुत्र फूलन सिंह यादव असलाहों से लैस होकर ट्रांसपोर्ट पर आ गये और उनसे चौथ वसूली के उद्देश्य से 20 हजार रूपये मांग करने लगे।
रुपये देने से मना करने पर उपरोक्त लोग प्रशान्त तिवारी को पकड़ कर खींचते हुए मुकेश गुप्ता के घर की तरफ लेकर चल दिये। बचाव में शोर मचाने पर उसके पिता हर्ष कुमार तिवारी, चाचा शिवशंकर तिवारी पुत्रगण निंरजन लाल तिवारी व नवीन शर्मा, प्रकाश भारद्वाज ने उसे बचाने के लिए पीछा किया तो उसे छोड़ कर मुकेश गुप्ता अपने साथियों के साथ दरवाजे पर चढ़ गये। ऋषि गुप्ता, देश दीपक यादव व चानू सैनी ने एक स्वर में कहा कि मुकेश मार गोली यह बचने न पाये। इसके बाद मुकेश गुप्ता ने जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिए हुए असलाह से वादी के पिता हर्ष कुमार तिवारी के गोली मारकर हत्या कर दी।
कोर्ट ने सुनाया निर्णय
पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकेश गुप्ता, ऋषि गुप्ता एवं देश दीपक यादव की पत्रावली प्रथक की गयी और आरोपी चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी का मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 7 आलोक द्विवेदी की न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में नौ गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजमोद सिंह चैहान ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी को चैथ वसूली के उददेश्य से हर्ष कुमार तिवारी की हत्या का दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में आजीवन कारावास एवं एक लाख 15 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित करते हुए सजा सुनायी।
हत्याकांड में मारा गया था मुकेश
शिवनगर निवासी कांग्रेस नेता समाजसेवी प. हर्ष कुमार तिवारी हत्याकाण्ड में शामिल चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि हत्याकाण्ड में शामिल मोहन डॉन गैंग का सदस्य मुकेश गुप्ता पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। आरोपी ऋषि गुप्ता दिल्ली में बैंक लूटकाण्ड सहित कई मामलों में शामिल था। न्यायालय पूर्व में ही ऋषि को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
Published on:
19 Jul 2018 11:46 am
बड़ी खबरें
View Allफिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
