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Ghaziabad में 31 मई तक के लिए बढ़ाई गई धारा-144

Highlights - गाजियाबाद में धारा-144 को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया - डीएम अजय शंकर पांडे ने कुछ संस्थानों को सोशल डिस्टेंस के दायरे के तहत खोले जाने की अनुमति दी

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गाजियाबाद. कोविड-19 को गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद में धारा-144 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कुछ संस्थानों को सोशल डिस्टेंस के दायरे के तहत खोले जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिले में धारा-144 पहले से ही लागू है, जिसे कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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डीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखे जाने बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि कोविड-19 की चेन को तोड़ा जा सके। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोविड-19 को हराए जाने के लिए तमाम प्रयासों में जुटा है और लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं प्रशासन द्वारा कुछ संस्थानों को सोशल डिस्टेंस का दायरा बनाते हुए खोले जाने की भी अनुमति दी है।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे का कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुछ संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान भी सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाएद। यह विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए जनपद में 17 मई तक पूरी तरह लॉकडाउन है, जिसका सभी लोगों को पालन करना होगा। इसके अलावा जनपद में धारा 144 बढ़ा दी गई है, यानी अब 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करते पाए जान पर कार्रवाई की जाएगी।

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