
सांकेतिक फोटो- पत्रिका
Gonda News: गोंडा जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी सुनील कुमार वर्मा को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नित्या पाण्डेय की अदालत ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिली है।
गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी सुनील कुमार वर्मा को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नित्या पाण्डेय की अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी पैरवी और मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।
मोतीगंज थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2023 को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक ने की। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 19 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले की लगातार निगरानी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने भी केस की पैरवी पर नजर रखी। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावी तरीके से पेश किया। मामले में लोक अभियोजक अनूप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और थाने की पैरोकार महिला कांस्टेबल सारिका यादव ने पैरवी की। लगातार सुनवाई और प्रभावी पैरवी के बाद 10 सितंबर 2026 को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया।
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नित्या पाण्डेय ने सुनील कुमार वर्मा को दोषी माना। अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर और चिन्हित अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है। ऐसे मामलों में मजबूत साक्ष्य जुटाने के साथ अदालत में प्रभावी तरीके से पैरवी करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
Updated on:
10 Sept 2026 08:27 pm
Published on:
10 Sept 2026 08:27 pm
