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गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी की पहल पर सुलझा मुआवजा विवाद, सैकड़ों किसानों को 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से होगा भुगतान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की पहल पर सैकड़ों किसानों को 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा

गोरखपुरFeb 07, 2021 / 11:26 am

Karishma Lalwani

मुख्यमंत्री योगी की पहल पर सुलझा मुआवजा विवाद, सैकड़ों किसानों को 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से होगा भुगतान

मुख्यमंत्री योगी की पहल पर सुलझा मुआवजा विवाद, सैकड़ों किसानों को 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से होगा भुगतान

गोरखपुर. मानबेला में जमीन मुआवजे की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की पहल पर सैकड़ों किसानों को 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल, मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने करीब 215 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की है। 2009 में भूमि अवार्ड होने के बाद किसानों को 18 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाना था। लेकिन किसान इस मुआवजे से सहमत नहीं थे। तब सदर सांसद के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय हस्तक्षेप किया था और एक सहमती के तहत 28 लाख रुपये की दर से किसानों को मुआवजा देने की बात तय हुई थी। हालांकि इस सहमती के बाद भी केवल 100 किसानों को 28 लाख रुपये की दर पर मुआवजा मिला था जबकि 400 किसानों को 18 लाख रुपये की दर पर मुआवजा मिला था। किसानों ने अपनी लड़ाई जारी रखी और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला किसानों के पक्ष में सुनाए जाने से उन्हें मामले में राहत मिली है।
सभी किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री की पहल पर करीब 71 लाख रुपये एकड़ प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने पर सहमति बनी थी लेकिन एक बार अवार्ड होने के बाद प्रशासन की ओर से मुआवजे की दर परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। इससे मजबूर होकर करीब 70 किसानों ने जिला न्यायालय की शरण ली। कुछ दिन पहले जिला जज ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ब्याज व अन्य देयकों के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। यह करीब 71 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आएगा। जिला जज के इस फैसले का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। जिन किसानों की ओर से याचिका दायर की गई थी, उनके मुआवजे की शेष रकम न्यायालय में जमा करनी होगी। जो किसान याचिकाकर्ता नहीं थे उन्हें इस आदेश की प्रति के साथ भू- अधिग्रहण की धारा 28 ए के तहत भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां बढ़े मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। इसी आधार पर उन्हें भुगतान दिया जाएगा।
प्रस्ताव पास होने के बाद दिया जाएगा मुआवजा

मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2017 में एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी ने ही करीब 71 लाख रुपये देने का सुझाव दिया था। अब न्यायालय का अपने पक्ष में फैसला आने के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। मानबेला किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बरकत अली ने कहा कि मुख्यमंत्री शुरू से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब बढ़ा मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। किसानों को यह मुआवजा प्रस्ताव पास होने के बाद दिया जाएगा। जीडीए प्राधिकरण के सचिव राम सिंह गौतम के अनुसार विधिक राय मिलने के बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
क्या है जमीन अवार्ड का अर्थ

किसी भी योजना के लिए अगर प्रशासन और किसानों के बीच करार की सहमति नहीं होती है, तब जिला प्रशासन संबंधित योजना को भूमि लेने के लिए अवार्ड घोषित करा देता है। ऐसा होने पर शासन अपनी व्यवस्थानुसार भूमि के रेट घोषित देता है। ऐसे में अगर किसान मुआवजा नहीं लेता है तो कोर्ट में जमा करा दिया जाता है और जमीन का अर्जन कर लिया जाता है।
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