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पासपोर्ट बनवाने में इन झंझटों से मिली मुक्ति, नहीं देने पड़ेगे ये डाक्यूमेंट्स

काम की खबरः मोबाइल से भी अब कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए आवेदन
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गोरखपुर

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Dheerendra Vikramadittya

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Updated: 2 Jul 2018, 4:03 PM IST

Passport Service Center in bhilwara

Passport Service Center in bhilwara

अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब आपको पासपोर्ट के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं तो आप अपने मोबाइल से ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा के लिए जारी किए गए मोबाइल एप को अपने स्मार्ट फोन में डाउनलोड करना होगा। एम-पासपोर्ट सेवा नामक इस मोबाइल एप से आप देश के किसी कोने से अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने अपाइंटमेंट की शिड्यूलिंग कर सकते हैं। यही नहीं पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस भी आप जान सकते हैं।

ऐसे करें एम-पासपोर्ट सेवा एप को डाउनलोड

अपने मोबाइल फोन से आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहां आपको एम-पासपोर्ट सेवा एप टाईप करना होगा। एप को आप डाउनलोड करें और नए यूजर हैं तो मांगी गई सूचनाओं को भरिए। एप इंस्टाल होने के बाद आप जरूरी सूचनाओं को भरने के साथ ही पासपोर्ट एप चला सकते हैं। फिर इसी एप से आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं।

पहले आपको अपने गृहजनपद में जाकर आवेदन करना होता था

पासपोर्ट के लिए पहले गृह जनपद में जाकर आवेदन करना होता था। यथा नौकरी अगर आप चेन्नई में कर रहे और गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आपको गोरखपुर में आकर आवेदन करना होगा। लेकिन अब यह जिम्मेदारी पासपोर्ट दफ्तर की होगी कि आपके आवेदन को संबंधित जनपद में वेरीफिकेशन या प्रोसेसिंग के लिए भेजवाए। यानी कि आप चेन्नई में ही रहकर आवेदन करेंगे। हालांकि, आवेदन करने के बाद आपका आवेदन संबंधित जिले में आ जाएगा। पासपोर्ट बनाने में सारी प्रक्रिया यहीं पूरी की जाएगी। पुलिस वेरीफिकेशन भी यहीं होगा।


अब मैरिज सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं

पासपोर्ट बनवाने के लिए शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। अब नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। तलाक के डाक्यूमेंट भी पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं देना होगा।

अब सिंगल पैरेंट वालों का भी बनेगा पासपोर्ट

सिंगल पैरेंट या तलाकशुदा को पासपोर्ट बनवाने में काफी दिक्कतें होती थी। सिंगल पैरेंट वालों को या तलाकशुदा को अब पासपोर्ट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब केवल मां या पिता का नाम लिखकर भी पासपोर्ट बनवाया जा सकता है। अगर माता-पिता नहीं हैं तो लीगल गार्जियन के नाम से भी पासपोर्ट बनवाया जा सकता है।

संतों के लिए भी पासपोर्ट नियमों में हुआ बदलाव

जो लोग बचपन या जीवन के किसी भी पड़ाव पर घर छोड़ देते हैं, सन्यास ग्रहण कर लेते हैं ऐसे लोगों को भी पासपोर्ट बनवाने मेें छूट दी गई है। अब ऐसे लोग अपने माता-पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिख सकते हैं।

अब जन्म प्रमाण-पत्र के लिए इन कागजातों को मान्यता

- हाईस्कूल या अंतिम दी गई परीक्षा का सर्टिफिकेट
- पब्लिक सेक्टर की कंपनियों द्वारा जारी पाॅलिसी बांड
- सर्विस रिकार्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैनकार्ड
- डीएल
- अनाथालय या किसी ऐसी रजिस्टर्ड संस्था के प्रमुख के लेटरहेड पर जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र

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