किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप वाली सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सोशल मीडिया (व्हाट्सएप/फेसबुक) और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार की छूट रहेगी। मतदान के दिन मतदाता को बार एसोसिएशन का परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध फोटोयुक्त आईडी साथ लाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर निर्वाचन मंडल प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर सकेगा। चुनाव में वही सदस्य भाग ले सकेंगे, जिनका नाम अंतिम सूची में होगा और जिनका मासिक शुल्क जून 2026 तक जमा हो चुका है। अनुभव की गणना स्टेट बार काउंसिल में पंजीयन तिथि से 20 नवंबर 2026 तक मान्य होगी: