
PM आवास के इन हितग्राहियों पर केस दर्ज, अब ऐसे लोगों को हो सकती है जेल
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि, जिले के नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले 64 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस संबंध में सिटी कोतवाली और सिविल लाइन थाने में लिखित आवेदन देकर केस दर्ज कराने के साथ साथ कारर्वाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि, पीएम आवास की किस्त की राशि वापस न देने वालों को अब जेल की हवा खाना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि, कैंद्र सरकार की ओर से देश के गरीब को पक्का मकान मुहैय्या कराने के लिए पीएम आवास योजना शुरू की है। कई स्थानों सरकार द्वारा गरीबों को स्वयं ही आवास बनाकर दे रही है और जिन गरीबों के पास जमीन है, लेकिन उसे बनाने के लिए राशि नहीं तो उन्हें उचित राशि प्रदान की जा रही है। लेकिन कुछ लोग इस महत्वकाक्षी योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। हरदा नगर पालिका क्षेत्र के 35 वार्डों में 64 हितग्राहियों ने पीएम आवास की पहली किस्त के एक लाख रुपए ले तो लिए, पर इस राशि का इस्तेमाल आवास बनाने के बजाए निजी उपयोग में कर लिया।
दो अलग अलग थानों में केस दर्ज
इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार यादव का कहना है कि, पीएम आवास के तहत जिनकी निजी या पारिवारिक भूमि थी, उन्हें खुद का आवास बनाने के लिए योजना के तहत एक - एक लाख रुपए की पहली किश्त दो साल पहले सरकार की ओर से दी गई है। ऐसे लोगों ने या तो राशि का अन्य काम में इस्तेमाल कर लिया है या फिर राशि वापस नहीं की और ना ही काम भी शुरू किया। उन्होंने बताया कि, सिटी कोतवाली में 37 और सिविल लाइन थाने में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। साथ ही विभाग की ओर से दिए गए आवेदन में संबंधित धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है।
Published on:
18 Jan 2023 09:08 pm
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