
15 लाख नहीं बल्कि 5 करोड़ देंगे पीएम मोदी, बस फॉर्म भरकर देनी होगी ये जानकारी और...
नई दिल्ली। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि यह खबर कोई मज़ाक नहीं बल्कि 100 फीसदी सच है। इसके लिए आपको मोदी सरकार का एक बेहद ही खास काम करना होगा। यदि आपको बिना किसी कड़ी मेहनत के 5 करोड़ रुपये कमाने हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ सीक्रेट बातें बतानी होंगी। सीधे शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन लोगों की जानकारी चाहिए जो टैक्स चोरी करते हैं और अपने पास बड़ी मात्रा में काला धन इकट्ठा किए हुए हैं। तो बस आपको ऐसे ही लोगों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है, जिसके लिए आप 5 करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं।
बता दें कि 24 अप्रैल 2018 को केंद्र की मोदी सरकार ने ITI (इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स) रिवॉर्ड स्कीम की घोषणा की थी। जिसके अंतर्गत टैक्स चोर और काला धन रखने वालों की जानकारी देने वाले को इनाम के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने अपनी आय के साथ-साथ संपत्ति का स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया है, उन लोगों की भी आप जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ब्लैक मनी एक्ट 2015 और इम्पोज़ीशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंतर्गत टैक्स चोरों और टैक्स रिलेटेड डेटा छिपाने वालों की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा।
ऐसे लोगों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को बेनामी ट्रांजेक्शन्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018 के अंतर्गत इनामी राशि दी जाती है। आपको बता दें कि ITI (इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स) रिवॉर्ड स्कीम 2018 के तहत 5 करोड़ रुपये तक के ईनाम का प्रावधान है तो वहीं ब्लैक मनी एक्ट 2015 और इम्पोज़ीशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये के ईनाम का प्रावधान है। लेकिन आपको अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की ही ईनामी राशि मिल सकती है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस शख्स के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, वो मामला 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का होना चाहिए।
सभी जानकारियां इकट्ठी करने के बाद आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (इंटेलिजेंस) से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ITI (इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स) रिवॉर्ड स्कीम और ब्लैक मनी एक्ट 2015 और इम्पोज़ीशन ऑफ टैक्स एक्ट के फॉर्म भरकर इनकम टैक्स कार्यालय में जमा कराने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
Published on:
01 Jun 2018 04:44 pm
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