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सीएम शिवराज ने की 8 बड़ी घोषणा,अनलॉक 1.0 में प्रदेश में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद,देखें लिस्ट

locationइंदौरPublished: Jun 01, 2020 08:57:37 am

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KRISHNAKANT SHUKLA

हमने कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली है : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

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सीएम शिवराज ने कोरोना में लापरवाही बरतने वाले सीएमएचओ और एसडीएम को निलंबित करने के दिए निर्देश

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश संदेश दिया। संदेश में शिवराज ने कहा कि देश के हमारे वैश्विक नेता दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संघर्ष में हमें नई राह बताई, देश का कुशल नेतृत्व किया, जिसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली है। हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम एवं जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं।

परंतु अभी निरंतर सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र दो गज की दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग), फेस कवर (मास्क लगाना), बार-बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश एवं प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे।

आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे

लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद पाँचवा चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे।

आवश्यक गतिविधियों की अनुमति
सीएम शिवराज ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्‍ला/लोनी इत्‍यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत् लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्‍य क्षेत्र होगा।

रात्रिकालीन कर्फ्यू
सीएम शिवराज ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

 

8 जून से प्रारंभ गतिविधियां
सीएम शिवराज ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे।

शैक्षणिक संस्‍थाओं का संचालन

सीएम शिवराज ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्‍थाएं बंद रहेंगीं। परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा ।

सभी क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधिया

सीएम शिवराज ने बताया कि प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला (gymnasium), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। इन्हें पुन: प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

 

व्‍यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन
सीएम शिवराज ने बताया कि राज्‍य में और राज्‍य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्‍कता नहीं होगी। अत: पास चेकिंग की व्‍यवस्‍था समाप्‍त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्‍यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। तत्‍पश्‍चात इस पर निर्णय लिया जाएगा।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं
इंदौर, उज्‍जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्‍टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्‍य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्‍जैन व भोपाल को छोड़कर अन्‍य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं।

बाजारों का खुलना

सीएम शिवराज ने बताया कि इंदौर, उज्‍जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्‍टैंड अलोन दुकानें व मोहल्‍ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश
सीएम शिवराज ने बताया कि सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्‍जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे।

ये सावधानियां अनिवार्य होंगी
सीएम शिवराज ने बताया कि कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्‍क) पहनना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाए रखनी चाहिए। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है।

अति जोखिम वाले व्यक्तियों का संरक्षण
सीएम शिवराज ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवँ स्वास्थ्य कारण को छोड़कर, घर पर रहना होगा।


मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं

1. प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहाँ भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।

2. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।

3. छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 07 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी।

4. चने में 02 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी।

5. किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी।

6. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रूपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।

7. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

8. बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जायेंगी। (दूसरे चार्ट में विस्तृत विवरण)

बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतें

1. लॉकडाउन के कारण पिछले 02 माह से हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे । एक तरफ आय के स्त्रोत कम हो गए,किन्तु दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहे । इनमे जनमानस में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी ।

2. आपकी इस बड़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ।

3. सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर-घरेलू,गैर-औद्योगिकी , निम्‍न दाव एवं उच्‍च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे – दुकानें, शोरूम, अस्पताल , रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून, 2020 तक के बिजली बिलों के फ़िक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्‍टूबर 2020 मार्च 2021 के मध्य 06 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों दुकानदारों छोटे व्‍यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी।

4. संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये तक आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा।

5. ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे किन्तु मई ,जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्‍थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

6. ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से अधिक परन्‍तु 400 रूपये से कम आए थे किन्तु मई,जून और जुलाई माह में रूपये 400 से ज्‍यादा आये हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड का लाभ होगा।

7 . घरेलू उपभोक्ताओं को एप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा प्रदान की गई है।

8. उपभोक्ताओं द्वारा अप्रेल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रूपये 10,000/- अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 01 लाख रूपये होगी।

9. सभी 03 फेस उपभोक्‍ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मॉंग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की सुविधा दी गयी थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।

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