
घर बैठे ऐसे मिनटों में बनवाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने निकाली नई स्कीम
नई दिल्ली। सरकार की सड़क परिवहन विभाग अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अनोखा मौका दे रही है। अब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब आप इस काम को घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। दरअसल सरकार आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आॅनलाइन अप्लाई करने की सुविधा दे रही है। आप सड़क परिवहन विभाग की पोर्टल पर लर्नर और परमानेंट दोनों तरह के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते है।
ऐसे करें लाइसेंस के लिए अप्लाई
अगर आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते है तो आपको सड़क परिवहन की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आप अपने राज्य को सिलेक्ट करें। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद न्यू लर्नर लाइसेंस सिलेक्ट करें। दिशा-निर्देशों को पढ़ने के बाद आगे बढ़े। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा और कुछ कैटेगरी दी गई होगी। उनमें से एक आपको को सिलेक्ट करें।फिर सबमिट पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद अपने राज्य और आरटीओ ऑफिस को सिलेक्ट करें। इसके बाद फार्म में मांगी गई जरूरी जानकारी को भर दे। इस बात के बारे में जानकारी भी जरूर दे की आपको कौन-सी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर दे।
ऐसे करें डॉक्युमेंट्स अपलोड
अब बारी है डॉक्युमेंट्स अपलोड करने की। डॉक्युमेंट्स के लिए आपको वापस होमपेज पर जाना होगा। होमपेज पर जाकर आप डॉक्युमेंट्स सेक्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर आप अपनी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्युमेंट अपलोड करें। होमपेज पर ही फीस पेमेंट का सेक्शन भी मौजूद है। यहां से आप पेमेंट की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुकिंग करनी होगी। इसके लिए आपको इन्क्वायरी आॅन स्लॉट अवेलेबिलिटी पर किल्क करना है। इसके बाद आपको यहां पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए डेट बुक करनी है। टेस्ट पास करने के बाद आपका लाइसेंस 15 दिन के अंदर घर पर पहुंच जाएगा।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें ये काम
अगर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप लर्निंग लाइसेंस बनने की तारीख से एक महीने बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर दिया गया प्रोसेस ही फॉलो करना है। बस अप्लाई आॅनलाइन सेक्शन में न्यू ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर आगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना होगा।
Published on:
19 Sept 2018 01:28 pm
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