
बलात्कार के मामले में होटल संचालक गिरफ्ता
jabalpur/ जिला अदालत ने अर्जी की निरस्त - नाबालिग पुत्री से बलात्कार का आरोपी पिता गया जेल
जिला अदालत ने बारह वर्षीय मासूम पुत्री से बलात्कार के आरोपी पिता को जमानत देने से इनकार कर दिया। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अभियोजन के अनुसार 18 जून 2020 को पीडि़ता की मां काम पर गई थी। दादी भी घर पर नहीं थी। इसी दौरान आरोपित ने अपनी ही नाबालिग पुत्री से बलात्कार किया। पीडि़ता ने यह बात मां को बताने की धमकी दी। इस पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान अन्य स्वजन मौके पर पहुंच गए। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसी मामले में गिरफ्तार पिता की ओर से जमानत के लिए यह अर्जी पेश की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
इधर, किशोरी से गैंगरेप के आरोपी को जमानत नहीं
जिला अदालत ने एक अन्य मामले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी युवक को जमानत नहीं दी। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
अभियोजन के अनुसार 10 मई 2015 को 16 वर्षीय नाबालिग को सुबह चार बजे घर से उठाया गया। इसके बाद सिलाई कारखाने ले जाकर अन्य आरोपितों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया गया। इस बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी गई। ऐसा करने पर सारे परिवार को जान से मारने धमकाया गया। इससे नाबालिग बेहद घबरा गई। वह जोर-जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवारजन और अन्य एकत्र हो गए। यह देखकर आरोपित भाग खड़े हुए। मामला पुलिस थाने पहुंचा, जहां अपराध कायम कर लिया गया। अभियोजन की ओर से अर्जी के विरोध में तर्क दिया गया कि इस तरह के मामलों में जमानत का लाभ देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
Updated on:
01 Oct 2020 03:09 pm
Published on:
01 Oct 2020 03:09 pm
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