
खतरनाक ड्राइविंग पर पुलिस का एक्शन (फोटो सोर्स: Patrika)
Jabalpur News : कारों की खिड़कियों से बाहर लटककर हॉर्न बजाते हुए स्टंटबाजी करना मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई युवाओं को भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर तेज गति और खतरनाक तरीके से कारें चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंटबाजों पर एक्शन लिया है। शहर के थाना बेलबाग इलाके में हुई इस घटना में पुलिस ने पांच वाहनों मालिकों और चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस कार्रवाई में तीन कारें जब्त भी की गई हैं।
मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय इस तरह लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से संबंधित लोगों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि, पुलिस लगातार ऐसे यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रख रही है। इसी क्रम में 28 अक्टूबर 2026 को कुछ कार चालकों द्वारा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का वीडियो सामने आया था, जिसपर गुरुवार को कारर्वाई की गई है।
ये स्पष्ट होने के बाद कि, वायरल हो रहा वीडियो जबलपुर का है। इसकी पुष्टि करने के लिए थाना बेलबाग पुलिस ने आसपास की दुकानों से इसकी जानकारी जुटाई। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की गई। जांच में घटनास्थल बेलबाग थाना क्षेत्र का ही पाया गया। इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहे वाहनों और उनके चालकों की पहचान कराई गई।
पुलिस ने बताया कि, इस कार्रवाई में मारुति फ्रॉन्क्स कार नंबर एमपी 20 जेडपी 2660 के मालिक अभिजीत जाट और चालक गौरव उर्फ प्रिंस विश्वकर्मा, मारुति फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडजे 2375 के मालिक श्रीराम जाट और चालक पीयूष जाट और काले रंग की थार नंबर एमपी 20 जेडएक्स 9124 की मालिक मीनाक्षी जाट और चालक सत्यजीत जाट के नाम सामने आए। वहीं, स्विफ्ट कार नंबर एमपी 20 जेडडी 3437 और फॉर्च्यूनर कार नंबर एमपी 20 सीएफ 2710 के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने पांचों वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66(1)/192(1) के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मारुति फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडजे 2375, थार नंबर एमपी 20 जेडएक्स 9124 और मारुति फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडपी 2660 को जब्त किया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
इसके अलावा, जबलपुर पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि, वे यातायात नियमों का पालन करें और निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं। सार्वजनिक सड़कों पर तेज गति, लापरवाहीपूर्वक और खतरनाक तरीके से वाहन चलाना खुद के साथ-साथ आसपास चलने वाले राहगीरों की जान-माल के लिए भी खतरानाक साबित हो सकता है। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई आगे भी होती रहेगी।
Updated on:
29 Oct 2026, 2:06 PM IST
Published on:
29 Oct 2026, 2:02 PM IST
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