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बिजली उपभोक्ता अगर कर लेंगे ये काम, तो कभी नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शुरू की योजना

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जबलपुर. बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ अक्सर विजिलेंस या अधिकारी कनेक्शन लोड बढऩे का मामला बनाते हुए हजारों रुपए की देनदारी निकाल देते हैं। अब उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने दिसम्बर तक के लिए अभियान शुरू किया है। जिसमें उपभोक्ताओं को खुद अपने घर में लगे विद्युत कनेक्शन लोड बढऩे की सूचना देनी होगी। उपभोक्ताओं को कनेक्शन की तारीख से जोड़ कर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ भार शुल्क देना होगा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने उपभोक्ताओं को राहत देने वाली इस योजना को बीओडी से मंजूर करा लिया है। यह योजना तत्काल लागू कर दी गई है, जो ३१ दिसम्बर तक चलेगी।

इस तरह बढ़ा लोड
लोगों ने कनेक्शन लिया। तब लोड पंखा, टीवी, बल्ब की खपत दर्शायी थी। अब लोगों के घरों में फ्रीज, कूलर, एसी, पम्प, वॉशिंग मशीन सहित घरेलू उपकरणों का उपयोग बढ़ गया है। कम्पनी के सीजीएम एके शर्मा ने बताया कि अब एेसे उपभोक्ताओं के यहां दिसम्बर तक किसी तरह की लोड सम्बंधी चैकिंग या कार्रवाई नहीं होगी।

कम्पनी ये करने जा रही
कम्पनी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प भी लगाएगी।
इन कैम्पों में पहुंच कर उपभोक्ता अपने घर का बढ़ा हुआ लोड दर्ज करा सकेंगे।
उपभोक्ताओं के यहां बिजली लोड ज्ञात होने पर कम्पनी क्षमता का नेटवर्क तैयार कर पाएगी।
उपभोक्ताओं के यहां कनेक्शन लोड के अनुसार सही क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जा सकेंगे।
इससे ट्रांसफार्मर फेल होने, ट्रिपिंग और लाइन फॉल्ट से निजात मिलेगी।
उपभोक्ताओं को भी सही वोल्टेज के अनुसार बिजली मिल सकेगी।

यह है नियम
अभी तीन किलोवाट विद्युत भार पर सिंगल फेस कनेक्शन दिया जाता है।
इससे अधिक भार क्षमता पर थ्री-फेस कनेक्शन दिया जाता है।
कनेक्शन भार क्षमता से 10 प्रतिशत तक अधिक लोड की छूट है।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में 55 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें 38 लाख ग्रामीण तो 17 लाख शहरी उपभोक्ता हैं।
घरेलू उपभोक्ताओं में 30 लाख एेसे हैं, जिनके यहां लोड भार 300 वॉट तक स्वीकृत है।
इसमें बड़ी संख्या में एेसे उपभोक्ता हैं, जिनका कनेक्शन 30 से 35 साल पुराना है।